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लखनऊ में क्यों लागू हुई धारा 144?  पुलिस को किया गया अलर्ट

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राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। लखनऊ में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। जिसके चलते पुलिस को अलर्ट किया गया है और इस दौरान किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आपको बता दें कि आने वाले त्योहारों धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, छठ पूजा, गुरुनानक जयन्ती, कार्तिक पूर्णिमा और क्रिसमस पर्व के चलते धारा 144  लागू की गई है। जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल ने धारा 144 को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को अलर्ट रहने के दिशा-निर्देश जारी किए है साथ ही विधान सभा की तरफ जाने वाले रास्तों पर घोड़ा गाड़ी, ट्रैक्टर-ट्राली आदि पर भी रोक रहेगी। यह आदेश आज से 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा।

5 या 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर होगी कार्रवाई-

जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल ने बताया है कि कि 2 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक विभिन्न कार्यक्रम त्योहार के साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षएं आयोजित हो रही हैं। वहीं, वर्तमान में विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं/ भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए निषेधाज्ञा के अन्तर्गत धारा 144 लागू की जा रही है। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विधान भवन की तरफ जाने वाले रास्तों पर सख्ती-

धारा 144 के तहत विधान भवन की के आस-पास ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, तांगा गाड़ी के साथ हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर आदि ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही उधर जाने वाले रास्ते पर किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेंगे। साथ ही सरकारी दफ्तरों और विधानसभा भवन के ऊपर व आस-पास एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग करना भी पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।

 

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