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सपा नेता आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनपर लगे कई मुकदमों का फैसला आ चुका है जिनमें उन्हें 5 मुकदमों में सजा हो चुकी है। आज उन्हें एक और मामले में सजा सुनाई गई है। रामपुर के डूंगरपुर केस में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने आजम खान को ने 10 साल की सजा सुनाई है और उनके करीबी ठेकेदार बरकत अली को सात साल की सजा सुनाई गई है।
5 साल पहले दर्ज कराया गया था मुकादमा
डूंगरपुर मामले में अबरार नाम के व्यक्ति ने आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और बरकत अली ठेकेदार समेत तीन लोगों के खिलाफ 6 दिसंबर 2019 को थाना गंज में एक मुकदमा दर्ज कराया था। वादी अबरार के मुताबिक आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और बरकत अली ठेकेदार ने उनके साथ मारपीट की। घर में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी। इसके साथ उनके मकान को तोड़ दिया था और उसके बाद सजा को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों को बुधवार को दोषी ठहराया गया था। आजम खां सीतापुर और ठेकेदार रामपुर जेल मे हैं। दोनों की जेल से ही वीडियो कान्फ्रेंस से पेशी हुई।
आजम खान के 8 मुकदमों में आ चुका है फैसला
सपा नेता आजम खान के खिलाफ 8 मुकदमों में फैसला आ चुका है। पांच में उन्हें सजा हुई है, जबकि तीन में बरी हो चुके हैं। एक मामले में उनको सात साल की सजा हुई थी। जिसमें उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। लेकिन, अन्य मामलों में सजा होने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि आजम खान पर 84 मुकदमे अभी विचाराधीन हैं।
Baten UP Ki Desk
Published : 30 May, 2024, 5:08 pm
Author Info : Baten UP Ki