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सीएम केजरीवाल को SC से मिली अंतरिम जमानत, लेकिन क्या अब जेल से बाहर आएंगे?

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। इस मामले की आगे की सुनवाई अब 3 जजों की एक बड़ी बेंच करेगी।

क्या है मामले की पृष्ठभूमि?

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ED ने मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के अनुसार, केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने कथित रूप से सरकारी धन का दुरुपयोग किया था। इस मामले में ED ने कई सबूत और दस्तावेज जमा किए थे, जिनके आधार पर केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की गई।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई-

सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और इन आरोपों में कोई ठोस सबूत नहीं है। वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए ताकि वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी।

3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई-

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे 3 जजों की बड़ी बेंच को सौंपने का फैसला किया है। इस बेंच में देश के शीर्ष न्यायाधीश शामिल होंगे, जो मामले की विस्तार से सुनवाई करेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे।

सियासी प्रतिक्रियाएं-

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) और उनके समर्थकों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे न्याय की जीत बताया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, "यह फैसला हमारे नेतृत्व की सच्चाई को दर्शाता है और यह साबित करता है कि हमारे खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं।"

विपक्ष ने उठाए सवाल-

विपक्षी दलों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं ने कहा कि यह फैसला न्याय प्रक्रिया को धीमा कर सकता है और मामले की निष्पक्ष जांच में बाधा डाल सकता है। बीजेपी नेता ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस मामले की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई करेगी।"

अब आगे का रास्ता क्या है?

अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच पर टिकी हैं। इस मामले में अदालत का अंतिम फैसला आने में समय लग सकता है, लेकिन अंतरिम जमानत से केजरीवाल को फिलहाल राहत मिल गई है। आने वाले दिनों में मामले की सुनवाई के दौरान और भी नए तथ्य और सबूत सामने आ सकते हैं, जो इस केस की दिशा तय करेंगे। अरविंद केजरीवाल के इस कानूनी मामले पर देशभर में चर्चाएं तेज हो गई हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस पर क्या फैसला आता है।

जेल से बाहर नही आएंगे सीएम -

कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी सीएम केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम केजरीवाल सीबीआई ने एक अलग मामले में भी गिरफ्तार किया हुआ है। इसीलिए वह दूसरे मामले में अभी जेल में ही रहेंगे। सीएम केजरीवाल को जिस मामले में अंतरिम जमानत मिली है उस मामले की जांच ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) कर रही थी। 

ईडी ने बनाया 38 लोगों को आरोपी- 

दिल्ली कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कुछ दिन पहले चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले में ED ने 38 लोगों को आरोपी बनाया था। साथ ही ईडी की चार्जशीट में सीएम अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया है। वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) आरोपी नंबर 38 है। ईडी की इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को किंगपिन बताया गया था। साथ ही कहा गया है कि गोवा इलेक्शन रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल की उन्हे जानकारी थी और वो इसमें शामिल थे।

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