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उत्तर प्रदेश में फार्मास्युटिकल एवं चिकित्सा इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार बड़ी सहूलियत देने जा रही है। सरकार ने स्टांप शुल्क में100 फीसदी तक छूट का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 के अधीन नई फार्मा व चिकित्सा इकाई लगाने पर स्टांप ड्यूटी में छूट का फैसला किया गया है। इसके तहत भूखंड खरीदने व पट्टे पर देने पर 50 से 100 फीसदी तक स्टांप ड्यूटी में छूट का प्रावधान किया गया है।
कैसे और कितनी मिलेगी छूट-
प्रदेश सरकार ने फार्मा इंडस्ट्री को रफ्तार देने के लिए इस बड़ी राहत का ऐलान किया है जिससे प्रदेश में फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके। उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 के अधीन नई फार्मा एवं चिकित्सा इकाई लगाने पर स्टांप ड्यूटी में छूट का फैसला किया गया है। इसके तहत भूखंड खरीदने व पट्टे पर देन पर 50 से 100 फीसदी तक स्टांप ड्यूटी में छूट का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में गुरूवार को प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने शासनादेश जारी कर दिया। ये छूट नई फार्मा व चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना के लिए डेवलपर द्वारा जमीन की खरीद की स्टांप ड्यूटी में 100 फीसदी छूट दी जाएगी। फार्मा व चिकित्सा उपकरण पार्क में व्यक्तिगत खरीददारों द्वारा भूखंड की प्रथम खरीद पर स्टांप में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी।
वर्तमान में चल रही इकाइयों को भी छूट-
शासनादेश के मुताबिक वर्तमान में चल रही इकाइयों द्वारा नए पूंजी निवेश के जरिए अपने कारोबार को कम से कम 25 फीसदी तक विस्तार देने पर 100 फीसदी की स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी। इसके लिए डीएम या उपायुक्त उद्योग लिखकर देंगे कि इंडस्ट्री की स्थापना नई नीति के तहत की जा रही है। गवाह के रूप में उनके हस्ताक्षर भी होंगे। रजिस्ट्री में छूट के लिए उद्यमी को स्टांप शुल्क में मिलने वाली छूट के बराबर बैंक गारंटी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सामने पेश करना होगा। बैंक गारंटी की अवधि कम से कम पांच वर्ष की होगी। किसी भी अन्य योजना के तहत स्टांप शुल्क में लाभ ले चुकी इकाइयों को इसका फायदा नहीं मिलेगा।
Baten UP Ki Desk
Published : 15 September, 2023, 10:16 am
Author Info : Baten UP Ki