बड़ी खबरें

'संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका 12 घंटे पहले 25 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में वन क्षेत्रों पर अतिक्रमण, MP और असम में सबसे ज्यादा 12 घंटे पहले IIT गुवाहाटी ने विकसित की बायोचार तकनीक, अनानास के छिलके-मौसमी के रेशे साफ करेंगे पानी 12 घंटे पहले बेहद खतरनाक जलवायु प्रदूषक है ब्लैक कार्बन, मानसून प्रणाली में उत्पन्न कर रहा है गंभीर बाधा 12 घंटे पहले संपत्ति का ब्योरा न देने वाले आईएएस अफसरों को करें दंडित, संसदीय समिति ने की सिफारिश 12 घंटे पहले 'राष्ट्र को मजबूत बनाती भाषाएं...,' सीएम योगी बोले- राजनीतिक हितों के लिए भावनाओं को भड़का रहे नेता 12 घंटे पहले

अब महज 5 हजार रुपये में अपनों के नाम करा सकेंगे प्रॉपर्टी

Blog Image

उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ 5,000 रुपये के स्टाम्प शुल्क पर रक्त संबंधी लोगों को संपत्ति का बैनामा करवाया जा सकता है। यूपी विधानसभा में भारतीय स्‍टाम्‍प (उत्‍तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 बहुमत से पारित हो गया है। इस विधेयक में यह कहा गया है कि ब्लड़ रिलेशन में संपत्ति का हस्तांतरण महज पांच हजार रुपये स्टांप शुल्क देने के बाद किया जा सकेगा। विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि 18 जून 2022 से यह नियम प्रदेश भर में प्रभावी हो गया है। यह योजना आगामी 6 माह के लिए प्रभावी रहेगी।

विधानसभा में प्रस्‍ताव को दी गई मंजूरी-

विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्‍ना ने भारतीय स्‍टाम्‍प (उत्‍तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 को पारित करने के लिए सदन में अनुरोध किया। पक्ष में बहुमत होने से विधानसभा अध्यक्ष ने इसे पारित करने की घोषणा की। आपको बता दें कि जमीनों की खरीद-फरोख्‍त पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर की जा रही है। इससे राजस्व का खासा नुकसान हो रहा है। करोड़ों रुपये की जमीन को मामूली शुल्क पर ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ बनाकर बेचने का कारोबार जोर-शोर से चल रहा है।  लेकिन अब ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि ब्लड़ रिलेशन से बाहर के व्यक्तियों को ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ पर सर्किल रेट का 7 फीसदी स्टांप शुल्क देना होगा। 

 

 

अन्य ख़बरें

संबंधित खबरें