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उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ 5,000 रुपये के स्टाम्प शुल्क पर रक्त संबंधी लोगों को संपत्ति का बैनामा करवाया जा सकता है। यूपी विधानसभा में भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 बहुमत से पारित हो गया है। इस विधेयक में यह कहा गया है कि ब्लड़ रिलेशन में संपत्ति का हस्तांतरण महज पांच हजार रुपये स्टांप शुल्क देने के बाद किया जा सकेगा। विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि 18 जून 2022 से यह नियम प्रदेश भर में प्रभावी हो गया है। यह योजना आगामी 6 माह के लिए प्रभावी रहेगी।
विधानसभा में प्रस्ताव को दी गई मंजूरी-
विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 को पारित करने के लिए सदन में अनुरोध किया। पक्ष में बहुमत होने से विधानसभा अध्यक्ष ने इसे पारित करने की घोषणा की। आपको बता दें कि जमीनों की खरीद-फरोख्त पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर की जा रही है। इससे राजस्व का खासा नुकसान हो रहा है। करोड़ों रुपये की जमीन को मामूली शुल्क पर ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ बनाकर बेचने का कारोबार जोर-शोर से चल रहा है। लेकिन अब ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि ब्लड़ रिलेशन से बाहर के व्यक्तियों को ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ पर सर्किल रेट का 7 फीसदी स्टांप शुल्क देना होगा।
Baten UP Ki Desk
Published : 10 February, 2024, 4:18 pm
Author Info : Baten UP Ki