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टैक्स पेयर को राहत देने वाली खबर! अब जल्द मिलेगा आयकर रिफंड

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यदि आप टैक्स पेयर हैं तो आप के लिए ये काम की खबर है क्योंकि चालू वित्त वर्ष यानि 2024-25 में आयकर विभाग टीडीएस भुगतान और टैक्स से संबंधित अपील को जल्द निपटाएगा। इससे आपको आयकर रिफंड भी जल्द मिल जाएगा। विभाग इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर रहा है, जिसे बहुत जल्द लागू किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग से कहा है कि ऐसी कार्य योजना बनाई जाए जिससे टैक्स से जुड़े संभावित मामलों की पहचान कर उसका तुरंत निपटारा किया जा सके।

जब्त संपत्तियां होंगी वापस-

इस योजना में जब्त की गई संपत्तियों को फिर से वापस करने के लिए एक तय समय सीमा होगी। विभाग ने बताया कि ऐसी संपत्तियां 30 जून 2024 तक वापस कर दी जाएंगी। इसमें 31 मार्च, 2024 तक लंबित कंपाउंडिंग प्रस्तावों को अंतिम रूप देने और 30 जून तक कम-से-कम 150 अपीलों के निपटारे का टारगेट खा गया है।

साल 2020 से पहले दायर अपीलों को वरीयता-

विभाग के अनुसार साल 2020 से पहले दायर अपीलों के निपटारे को वरीयता दी जाएगी। इसके बाद 1 अप्रैल, 2020 के बाद दायर अपीलों का निपटारा किया जाएगा। यह फैसला प्रशासन की दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ई-निवारण और सीपीजीआरएएम प्लेटफार्मों के माध्यम से शिकायतों के समाधान के लिए तत्काल उपाय शुरू किए गए हैं।

कहां दाखिल कर सकते हैं मामला?

आयकर विभाग के नए फैसले के तहत करदाताओं को अब लंबित रिफंड के लिए मूल्यांकन अधिकारी के सामने आवेदन दाखिल करना होगा। धारा 195/197/206सी के तहत शून्य/कम टीडीएस या टीसीएस प्रमाणपत्रों के आवेदनों के प्रसंस्करण में तेजी लाई जाएगी। 1 अप्रैल, 2024 से आवेदन प्राप्ति के एक महीने के भीतर उनका समाधान किया जाएगा।

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