बड़ी खबरें

IPL 2024 के 46वें मुकाबले में CSK ने SRH को 78 रनों से हराया, ऋतुराज गायकवाड़ ने 98 रनों की खेली शानदार पारी 13 घंटे पहले आईपीएल 2024 के 47वें मुकाबले में आज कोलकाता नाइटराइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगी टक्कर, कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा मैच 13 घंटे पहले नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी (NIA) ने एकेडमी फैकल्टी मेंबर के पदों पर निकाली भर्ती, 15 मई 2024 तक कर सकते हैं अप्लाई 13 घंटे पहले आईसीएआर – भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR IARI) ने रिसर्च एसोसिएट (RA), सीनियर रिसर्च फेलो (SRF) के पदों पर निकाली भर्ती , 12 मई 2024 तक कर सकते हैं आवेदन 13 घंटे पहले शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SCI) ने सेक्रेटेरियल ऑफिसर के पदों पर निकाली भर्ती, 06 मई 2024 है आवेदन करने की अंतिम तारीख 13 घंटे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया नामांकन, सीएम योगी समेत कई नेता रहे मौजूद 11 घंटे पहले अखिलेश यादव ने एटा में जनसभा को किया संबोधित, बोले- ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य का फैसला करेगा 8 घंटे पहले अमेठी में रोड शो कर स्मृति ईरानी ने दिखाई ताकत, दाखिल किया नामांकन, एमपी के सीएम रहे मौजूद 8 घंटे पहले

टैक्स पेयर को राहत देने वाली खबर! अब जल्द मिलेगा आयकर रिफंड

Blog Image

यदि आप टैक्स पेयर हैं तो आप के लिए ये काम की खबर है क्योंकि चालू वित्त वर्ष यानि 2024-25 में आयकर विभाग टीडीएस भुगतान और टैक्स से संबंधित अपील को जल्द निपटाएगा। इससे आपको आयकर रिफंड भी जल्द मिल जाएगा। विभाग इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर रहा है, जिसे बहुत जल्द लागू किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग से कहा है कि ऐसी कार्य योजना बनाई जाए जिससे टैक्स से जुड़े संभावित मामलों की पहचान कर उसका तुरंत निपटारा किया जा सके।

जब्त संपत्तियां होंगी वापस-

इस योजना में जब्त की गई संपत्तियों को फिर से वापस करने के लिए एक तय समय सीमा होगी। विभाग ने बताया कि ऐसी संपत्तियां 30 जून 2024 तक वापस कर दी जाएंगी। इसमें 31 मार्च, 2024 तक लंबित कंपाउंडिंग प्रस्तावों को अंतिम रूप देने और 30 जून तक कम-से-कम 150 अपीलों के निपटारे का टारगेट खा गया है।

साल 2020 से पहले दायर अपीलों को वरीयता-

विभाग के अनुसार साल 2020 से पहले दायर अपीलों के निपटारे को वरीयता दी जाएगी। इसके बाद 1 अप्रैल, 2020 के बाद दायर अपीलों का निपटारा किया जाएगा। यह फैसला प्रशासन की दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ई-निवारण और सीपीजीआरएएम प्लेटफार्मों के माध्यम से शिकायतों के समाधान के लिए तत्काल उपाय शुरू किए गए हैं।

कहां दाखिल कर सकते हैं मामला?

आयकर विभाग के नए फैसले के तहत करदाताओं को अब लंबित रिफंड के लिए मूल्यांकन अधिकारी के सामने आवेदन दाखिल करना होगा। धारा 195/197/206सी के तहत शून्य/कम टीडीएस या टीसीएस प्रमाणपत्रों के आवेदनों के प्रसंस्करण में तेजी लाई जाएगी। 1 अप्रैल, 2024 से आवेदन प्राप्ति के एक महीने के भीतर उनका समाधान किया जाएगा।

अन्य ख़बरें

संबंधित खबरें