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इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के लिए प्रोत्साहन पाने को 6 महीने में करें आवेदन

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उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन पाने के लिए 6 महीने के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। आपको बता दें कि 6 महीने का समय दिशा निर्देश जारी होने की डेट से मानी जाएगी। इसको लेकर औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने 19 जून 2023 को विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन को सभी जिलाधिकारियों,अपर मुख्य सचिव और मंडला आयुक्तों को भेजा गया है। गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए तमाम आवेदकों को दिशा-निर्देश जारी होने के 6 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। आपको बता दें कि इस दौरान प्राप्त सभी आवेदनों का परिक्षण कर एक साल के अंदर लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया जाएगा।

निवेशकों को दी गई मदद का ब्योरा होगा तैयार

उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 6 साल में हुए निवेश और उसके एवज में निवेशकों को दी गई प्रोत्साहन राशि का पूरा लेखा-जोखा तैयार करने जा रही है। ऐसा करने के पीछे सरकार का यह उद्देश्य है कि पिछले 6 सालों में कितनी परियोजनाएं चालू होकर उत्पादन कर रही है। औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में भी विभिन्न विभागों को पत्र भेजा है।

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