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आधार कार्ड में कितनी बार करवा सकते हैं अपडेट? जानिए हर जानकारी की कितनी है लिमिट...

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आधार कार्ड (Aadhaar Card) भारतीय नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहचान पत्रों में से एक है। इसके बिना न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ लेना मुश्किल है, बल्कि सिम कार्ड खरीदने जैसे छोटे-छोटे कार्यों में भी अड़चन आ सकती है। इसलिए, यह बेहद आवश्यक है कि आधार कार्ड में दी गई सभी जानकारी सही और अपडेटेड हो। हालांकि, जब लोग पहली बार आधार कार्ड बनवाते हैं, तो कई बार अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिन्हें ठीक करवाने के लिए नियमों के अनुसार प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।

आधार कार्ड में कौन-सी जानकारी कितनी बार बदली जा सकती है? इस पर UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने स्पष्ट नियम बनाए हैं। आइए जानते हैं कि नाम, जन्मतिथि (DOB), जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और फोटो जैसी जानकारी कितनी बार अपडेट करवाई जा सकती है।

कितनी बार बन सकता है आधार कार्ड?

आधार कार्ड के लिए 12 अंकों का एक यूनिक नंबर जारी किया जाता है, जो जीवनभर एक ही व्यक्ति के लिए मान्य होता है। एक बार जब आपके बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन) आधार कार्ड के साथ रजिस्टर हो जाते हैं, तो आप दोबारा आधार कार्ड नहीं बनवा सकते। हालांकि, अगर पहली बार आधार में किसी प्रकार की गलती हो जाती है, तो आप इसे तय सीमा के अनुसार सुधार सकते हैं।

जन्मतिथि (DOB) बदलने का नियम

आधार कार्ड में जन्मतिथि (DOB) को लेकर UIDAI ने सबसे सख्त नियम बनाए हैं। केवल एक बार ही जन्मतिथि में सुधार की अनुमति होती है। अगर आपने एक बार अपनी DOB अपडेट करवा ली और उसमें फिर से गलती पाई जाती है, तो इसे दोबारा सुधारने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पहली बार में ही जन्मतिथि को सही करवाना बेहद जरूरी है।

नाम में बदलाव के नियम

UIDAI के अनुसार, आधार कार्ड में नाम को दो बार तक बदला जा सकता है। अगर आपके नाम में कोई गलती है या शादी के बाद नाम बदलना है, तो इस प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है। नाम बदलने के लिए आपको उचित दस्तावेजों की जरूरत होगी, जैसे कि स्कूल सर्टिफिकेट, शादी का प्रमाण पत्र आदि। आधार पोर्टल पर यह बदलाव ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।

जेंडर (लिंग) में बदलाव की सीमा

जेंडर में सुधार की सुविधा केवल एक बार दी जाती है। इसका मतलब है कि अगर पहली बार में आपका जेंडर गलत दर्ज हो गया है, तो इसे केवल एक बार ठीक करवाया जा सकता है। इसलिए जेंडर सुधारते समय सावधानी रखना बेहद जरूरी है।

एड्रेस, मोबाइल नंबर और फोटो बदलने के नियम

आधार कार्ड में एड्रेस (पता) को बदलने की कोई सीमा नहीं है। अगर आप अक्सर अपने पते को बदलते हैं या किसी नए स्थान पर शिफ्ट होते हैं, तो आप जितनी बार चाहें अपना पता अपडेट करवा सकते हैं।

मोबाइल नंबर और फोटो में भी UIDAI ने कोई सीमा नहीं रखी है। आप जब चाहें, मोबाइल नंबर बदल सकते हैं और अपनी नई फोटो लगवा सकते हैं।

आधार कार्ड अपडेट के लिए क्या दस्तावेज चाहिए?

  • नाम बदलने के लिए स्कूल प्रमाण पत्र, शादी का प्रमाण पत्र या अन्य वैध दस्तावेज।
  • जन्मतिथि बदलने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट।
  • एड्रेस बदलने के लिए आपके पास बिजली बिल, पानी का बिल, बैंक पासबुक जैसी कोई भी एड्रेस प्रूफ हो सकता है।
  • जेंडर बदलने के लिए किसी वैध दस्तावेज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसे सिर्फ एक बार ही अपडेट किया जा सकता है।

आधार अपडेट कराने के तरीके

  • ऑनलाइन तरीका: UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप खुद से कुछ बदलाव कर सकते हैं, जैसे एड्रेस, मोबाइल नंबर आदि।
  • ऑफलाइन तरीका: निकटतम आधार सेवा केंद्र पर जाकर आप अपने बायोमेट्रिक डिटेल्स के साथ नाम, जन्मतिथि, जेंडर आदि की जानकारी अपडेट करवा सकते हैं।

जरूरी है आधार कार्ड में जानकारी का सही और समय पर अपडेट-

आधार कार्ड में जानकारी का सही और समय पर अपडेट होना जरूरी है। चाहे नाम हो, जन्मतिथि, या एड्रेस, इन सभी का सही होना कई महत्वपूर्ण कामों के लिए अनिवार्य है। UIDAI ने सभी बदलावों के लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसलिए, जब भी आपको अपने आधार कार्ड में कोई बदलाव करना हो, तो इन नियमों का पालन करें और समय पर सुधार करवाएं।

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