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दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने इस फैसले की वजह मामले की गंभीरता को बताया और आशंका जताई कि इसमें सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की भी भूमिका हो सकती है। पिछले शनिवार को दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में तीन छात्रों की मौत हो गई थी। अब इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी।
समय से पूरी हो हादसे की जांच-
दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसे के संबंध में सीबीआई जांच का आदेश देने के बाद अदालत ने निर्देशित किया है कि सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाए। इसके लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को आदेश जारी किया गया है। इस नामित अधिकारी का कार्य होगा कि कोचिंग हादसे की जांच समय पर पूरी की जाए और किसी भी प्रकार की देरी से बचा जाए।
कैसे हुआ था हादसा?
दिल्ली के कई इलाकों में 27 जुलाई की शाम को जोरदार बारिश हो रही थी। इस दौरान ओल्ड राजेंद्र नगर की सड़कें भी पानी से भर गई थीं। राजेंद्र नगर इलाके की राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में स्थित एक लाइब्रेरी में कई स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे और बारिश के कारण वे सभी लाइब्रेरी के अंदर ही थे। हालांकि, लाइब्रेरी में पानी अभी नहीं पहुंचा था, लेकिन अचानक कोचिंग के सामने से गुजर रही एक एसयूवी कार ने तेज रफ्तार से पानी की लहरें उठाईं। इस लहर की ताकत से कोचिंग के गेट को नुकसान पहुंचा और पानी लाइब्रेरी में भरने लगा। इसके परिणामस्वरूप, कई स्टूडेंट्स अचानक पानी के बीच फंस गए। इस हादसे में तीन स्टूडेंट्स की जान चली गई। अब इस घटना पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच सौंपने का आदेश जारी किया है।
दिल्ली के बुनियादी ढ़ांचे पर समिति का गठन-
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के प्रशासनिक, वित्तीय, भौतिक बुनियादी ढांचे पर फिर से विचार करने के लिए GNCTD के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का निर्देश दिया, जिसमें DDA के उपाध्यक्ष, MCD अध्यक्ष और पुलिस आयुक्त सहित सदस्य शामिल होंगे। समिति को आठ सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगीबता दें, ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने के कारण तीन आईएएस अभ्यर्थियों की मौत मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई।
Baten UP Ki Desk
Published : 2 August, 2024, 5:26 pm
Author Info : Baten UP Ki