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उत्तर प्रदेश के गाय पालने वाले किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार ने नई योजना शुरू की है। स्वदेशी नस्ल की गायों के प्रति गौपालकों का रुझान बढ़ाने के लिए सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना शुरू की है। इसको लेकर शासन ने एक शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश में योजना से संबंधित पात्रता, सब्सिडी के मानक, योजना का उद्देश्य और स्वरूप को स्पष्ट किया गया है।
स्वदेशी गाय की खरीद पर मिलेगी सब्सिडी-
मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत गौ पालक द्वारा दूसरे प्रदेशों से साहिवाल, थारपारकर, गिर एवं संकर प्रजाति की गाय खरीदने पर उन्हें ट्रांसर्पोटेशन, ट्रांजिट इंश्योरेंस एवं पशु इंश्योरेंस समेत अन्य मदों में पर खर्च होने वाली धनराशि पर सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी गौ पालकों को अधिकतम दो स्वदेशी नस्ल की गायों की खरीद पर मिलेगी। यह सब्सिडी गौ पालकों को कुल व्यय धनराशि का 40 फीसदी यानी 80 हजार रुपये तक दी जाएगी।
18 मंडल मुख्यालय लागू होगी योजना-
पहले चरण में यह योजना प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालय के जनपदों में लागू की जाएगी। इसके बाद इसे प्रदेश के सभी जनपदों में लागू किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव पशुपालन डॉ. रजनीश दुबे ने बताया कि नन्द बाबा मिशन के तहत मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना का उद्देश्य प्रदेश में स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की संख्या और नस्ल को बढ़ाना है ताकि प्रदेश में दुग्ध उत्पादकता में बढ़ोतरी हो सके और राज्य दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बना रहे। साथ ही प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के युवाओं और महिलाओं को पशुपालन के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके अलावा योजना का उद्देश्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में बढ़ोतरी कर राष्ट्रीय औसत दुग्ध उपलब्धता के स्तर पर लाना है। दुग्ध आयुक्त एवं मिशन निदेशक शशि भूषण लाल सुशील ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए गौ पालक को दूसरे प्रदेश से स्वदेशी उन्नत नस्ल की गाय खरीदना अनिवार्य है। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी की ओर से लाभार्थी को दूसरे स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदने के लिए एक अनुमति पत्र जारी किया जाएगा ताकि उसे गायों के परिवहन में किसी प्रकार की समस्या न हो।
3 वर्षों का पशु बीमा कराना अनिवार्य-
इन गायों का 3 वर्षों का पशु बीमा एकमुश्त कराया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही उन्हें दूसरे प्रदेश से अपने प्रदेश में लाने के लिए ट्रांजिट बीमा भी कराना अनिवार्य है। योजना के तहत लाभार्थी को सब्सिडी गाय की खरीद , उसके परिवहन , पशु ट्रांजिट बीमा, 3 वर्षों का पशु बीमा, चारा काटने की मशीन की खरीद एवं गायों के रखरखाव के लिए शेड के निर्माण पर दिया जाएगा। विभाग की ओर से इन सभी मदों में गौ पालक का खर्च दो स्वदेशी नस्ल की गायों के लिए 2 लाख रुपये माना गया है। जिसका 40 प्रतिशत यानी अधिकतम 80 हजार रुपये सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के पास गौ पालन के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिये। साथ ही उनके पास पहले से 2 से अधिक स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायें न हों।
Baten UP Ki Desk
Published : 27 August, 2023, 11:50 am
Author Info : Baten UP Ki