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UP के थानों में महिला पुलिसकर्मियों के लिए अब बन रहे टॉयलेट, 20 साल पहले जारी हुआ था बजट

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उत्तर प्रदेश की महिला पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी है। उनके लिए अब थानों में अलग से टॉयलेट की व्यवस्था होगी। इसके लिए यूपी के 1586 थानों में पहली बार महिला पुलिस कर्मियों के लिए टॉयलेट बनाया जा रहा है। इसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरह के होंगे। इसके अलावा वास बेशन समरसेबल पंप की भी सुविधा रहेगी। आपको बतादे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। सरकार ने 22 फरवरी 2023 के बजट में महिला कल्याण के तहत 1050 करोड़ का बजट जारी किया था। इस वजह से ही महिला पुलिस कर्मियों के लिए यह टॉयलेट बनाए जा रहे हैं।

 फर्स्ट फेज में  बनाए जाएंगे 800 टॉयलेट-

इन महिला टॉयलेट बनाने की जिम्मेदारी पुलिस आवास निगम लिमिटेड को दी गई है। यूपी पुलिस आवास निगम लिमिटेड सीएमडी प्रकाश डी. के मुताबिक अगले 3 महीने में प्रदेश के सभी थानों में टॉयलेट बन जाएंगे। फर्स्ट फेज में 800 के करीब टॉयलेट बनेंगे। 42 थाने ऐसे हैं जो पुलिस विभाग के न होने पर फ्री टॉयलेट बनाया जाएंगे। करीब 1200 टॉयलेट होंगे जो डबल फेज में बनेंगे। इसमें सोलर लाइट समरसेबल पंप आदि की सुविधा दी जाएगी।

20 साल पहले जारी हुआ था बजट-

आज से 20 साल पहले यानी 2001 में तत्कालीन राजनाथ सिंह की सरकार ने 394 थानों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय बनाए जाने के लिए बजट की मंजूरी दी थी। दो दशक बीत जाने के बाद भी इन 394 में से किसी भी थाने में शौचालय का निर्माण काम नहीं हो सका। सरकारी विभाग ने अब हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है कि 20 साल पहले मंजूर हुए अलग शौचालयों में से 51 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 

कोर्ट ने सरकार से मांगी थी स्टेटस रिपोर्ट- 

लगातार हाइटेक हो यूपी पुलिसिंग और पुलिस फोर्स में महिलाओं की बढ़ती संख्या के बावजूद थानों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई थी। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से इस बारे में फौरन जरुरी कदम उठाने को कहा है। हाईकोर्ट इस मामले को लेकर इतना सख्त है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर उसने सरकार से न सिर्फ जल्द से जल्द काम शुरू करने को कहा बल्कि 17 जुलाई को होने वाली सुनवाई में उसने एजेंसी का नाम बताने को भी कहा जिसे निर्माण का काम सौंपा जाना है। हाईकोर्ट ने इसे लेकर बेहद तल्ख टिप्पणियां भी की हैं। पूरे मामले पर यूपी सरकार द्वारा एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया था।

 

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