बड़ी खबरें
उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं को बड़ी राहत दी है। अब उप निरीक्षक (SI) नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को तीन साल की आयु सीमा में छूट मिलेगी। यह निर्णय एक बार के लिए अपवादस्वरूप लिया गया है और भविष्य में इसे उदाहरण के रूप में नहीं माना जाएगा। गृह विभाग की ओर से इस बाबत आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।
सरकार के आदेश के अनुसार यह छूट चयन वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की कुल 4543 रिक्तियों पर भर्ती के लिए लागू होगी। यह छूट उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली 1992 के तहत दी जा रही है।
अग्निवीरों के लिए आरक्षण की सौगात
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा निर्णय लिया गया। अब यूपी पुलिस की विभिन्न भर्तियों में अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण सिपाही, पीएसी, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन जैसे पदों पर सीधी भर्ती में लागू होगा।
साथ ही, अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। इससे सेना से लौटे प्रशिक्षित युवाओं को पुलिस बल में अवसर मिलेगा और उनकी सेवा राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में उपयोग हो सकेगी।
पिछली भर्ती में भी मिली थी छूट
इससे पहले दिसंबर 2023 में हुई सिपाही भर्ती में भी तीन साल की आयु छूट दी गई थी। उस समय 60,244 पदों की भर्ती में यह सुविधा दिए जाने के बाद रिकॉर्ड 48 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। सरकार का मानना है कि इस छूट से कई योग्य युवा, जो उम्र की सीमा पार कर चुके थे, दोबारा परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
क्यों लिया गया यह फैसला?
पिछले कुछ वर्षों में पुलिस में भर्ती की प्रक्रिया कोरोना महामारी और अन्य प्रशासनिक कारणों से बाधित रही है। करीब 5 वर्षों से कोई बड़ी भर्ती नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरएज हो गए थे। युवाओं और विपक्षी दलों की मांग को देखते हुए सरकार ने यह अहम फैसला लिया है।
मुख्य बातें संक्षेप में:
Baten UP Ki Desk
Published : 3 June, 2025, 8:35 pm
Author Info : Baten UP Ki