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यूपी में अब पुश्तैनी संपत्ति के बंटवारे को लेकर नहीं होगा विवाद, सरकार ने लिया ये फैसला

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योगी सरकार ने प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब बिना विवाद के पीढ़ियों की संपत्ति का आसानी से बंटवारा किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विभाजन और व्यवस्थापन के लिए एक नई व्यवस्था शीघ्र ही लागू की जाएगी, जिससे लोगों को अपनी अचल संपत्ति को परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित करने में सहूलियत होगी।

पारिवारिक विभाजन को लेकर बड़ी सहूलियत

उत्तर प्रदेश में अब पारिवारिक विभाजन और व्यवस्थापन को लेकर एक बड़ी सहूलियत मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने अपनी अचल संपत्ति को रक्तसंबंधियों के नाम करने के लिए 5,000 रुपये के स्टाम्प शुल्क की सुविधा के बाद अब पारिवारिक विभाजन और व्यवस्थापन में भी बड़ी सुविधा देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि एक परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के बंटवारे और जीवित व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को अपने परिजनों के नाम किए जाने पर देय स्टाम्प शुल्क भी 5,000 रुपये तय किया जाए। इससे पारिवारिक विभाजन और व्यवस्थापन में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

विभाजन से जुड़े विवादों की प्रक्रिया होगी सरल

इस नई व्यवस्था का उद्देश्य संपत्ति के विभाजन से जुड़े विवादों को कम करना और प्रक्रिया को सरल बनाना है। यह कदम उन लोगों के लिए लाभकारी होगा जो अपनी संपत्ति को जीवित रहते ही अपने उत्तराधिकारियों में बांटना चाहते हैं। इस प्रक्रिया से न केवल पारिवारिक विवादों में कमी आएगी बल्कि अदालतों पर भी बोझ कम होगा।

जल्द लागू होगी ये व्यवस्था-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस नई व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू करें और सुनिश्चित करें कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम हो। इसके लिए एक विस्तृत योजना बनाई जा रही है जिसमें सभी संबंधित विभागों का सहयोग लिया जाएगा।इस नई नीति से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिलेगा। अब बिना किसी कानूनी झंझट के संपत्ति का बंटवारा किया जा सकेगा, जिससे परिवारों में संपत्ति को लेकर होने वाले विवादों का अंत होगा और लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी संपत्ति का उपयोग कर सकेंगे।

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