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उत्तर प्रदेश में एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले अब ऑनलाइन होंगे। यह व्यवस्था प्रदेश में पहली बार लागू की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसकी विस्तृत नीति जारी कर दी है। नई नीति के तहत अब हाईस्कूल, इंटर कॉलेजों और उनसे संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण मेरिट के आधार पर किए जाएंगे।
तबादलों की ऑनलाइन प्रक्रिया ऐसे चलेगी
तबादला नीति के अनुसार सबसे पहले जिलावार, स्कूलवार, विषयवार और आरक्षणवार खाली पदों का विवरण माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद शिक्षक वरीयता के आधार पर पांच स्कूलों के विकल्प चुन सकेंगे। शिक्षकों को तय मानकों के आधार पर गुणांक (अंक) दिए जाएंगे और खाली पदों के सापेक्ष सर्वाधिक अंक पाने वाले शिक्षक का तबादला किया जाएगा। अगर एक से अधिक आवेदकों का गुणांक समान हुआ तो अधिकतम आयु वाले शिक्षक को वरीयता दी जाएगी। यदि आयु भी समान है तो लंबी सेवा अवधि वाले शिक्षक को प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड या शिक्षा सेवा चयन आयोग से अधियाचित या विज्ञापित पदों पर तबादला नहीं होगा।
म्यूचुअल तबादलों को प्राथमिकता
नई नीति में यह भी तय किया गया है कि म्यूचुअल आधार पर किए गए तबादलों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि, कुल खाली पदों के सापेक्ष अधिकतम 20% शिक्षकों के तबादला आवेदन ही फॉरवर्ड किए जाएंगे।
आकांक्षी जिलों से तबादला नहीं
प्रदेश के आठ आकांक्षी जिलों से शिक्षकों के अन्य जिलों में तबादले नहीं किए जाएंगे। ये जिले हैं: सोनभद्र, चंदौली, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, फतेहपुर, चित्रकूट और सिद्धार्थनगर।हालांकि, इन जिलों में म्यूचुअल आधार पर आने वाले शिक्षक को ही स्थान दिया जाएगा, उसी के स्थान पर यहां से कोई शिक्षक बाहर जा सकेगा।
मेरिट ऐसे बनेगी
👉 सीमा पर तैनात सैन्य/अर्द्धसैनिक बल के कर्मियों के पति/पत्नी शिक्षक को 100 अंक मिलेंगे।
👉 कैंसर, HIV, किडनी या लिवर के गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षकों को 100 अंक।
👉 पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों और 31 मार्च 2025 तक 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों — 100 अंक।
👉 दिव्यांगता 40-59% पर 10 अंक, 60-80% पर 15 अंक, 80% से अधिक पर 20 अंक।
👉 पति, पत्नी या बच्चे यदि दिव्यांग या गंभीर बीमारी से ग्रसित हों, राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, विधवा, तलाकशुदा महिला, विधुर शिक्षक को 10-10 अंक।
ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध
नीति में यह प्रावधान भी जोड़ा गया है कि ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन मोड भी जारी रहेगा। नीति के लागू होने से पहले निदेशालय को प्राप्त हुए ऑफलाइन आवेदन भी विचारार्थ लिए जाएंगे।हालांकि, ऐसे मामलों में तबादला आदेश जारी करने से पहले विभागीय मंत्री की अनुमति अनिवार्य होगी।
27 जून तक पूरी होगी प्रक्रिया
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि दोनों मोड के तहत तबादला प्रक्रिया हर हाल में 27 जून तक पूरी कर ली जाए।
Baten UP Ki Desk
Published : 9 June, 2025, 4:24 pm
Author Info : Baten UP Ki