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केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन को लेकर लाए गए नए कानून के खिलाफ बस-ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। इस वजह से देशभर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो गया है। साथ ही रोजमर्रा की चीजों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। वहीं नई सड़क दुर्घटना कानून के विरोध में सोमवार सुबह से शुरू हुई रोडवेज चालकों ट्रक चालकों, ऑटो, टेंपो की प्रदेश व्यापी हड़ताल को देखते हुए परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी को पत्र लिखकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट संचालन सुचारु रूप से चलने के लिए अपील की है। हालांकि अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है।
परिवहन आयुक्त ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों को लिखा पत्र-
प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने पत्र जारी करते हुए कहा कि रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, सेवा प्रबंधक बस संचालन सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से 30 जनवरी तक चालकों ने हड़ताल घोषित की है। जिससे प्रदेश की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। यात्रियों को आवागमन में बड़ी परेशानी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि उक्त प्रावधान के कानून अभी लागू नहीं हुए हैं। उक्त कानून के लागू होने के पश्चात ही इसका स्वरूप परिभाषित किया जा सकता है ऐसे में संचालन प्रभावित होने से प्रदेश के यात्रियों को आवागमन में दिक्कत होगी।
यूपी समेत 8 राज्यों के परिचालकों ने की हड़ताल-
आपको बता दे कि नए हिट एंड रन कानून के विरोध में यूपी समेत 8 राज्यों में बस और ट्रक ड्राइवर 3 दिन से हड़ताल पर हैं। इनमें मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात शामिल हैं। हड़ताल के कारण बस और ट्रक नहीं चल रहे हैं। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं पहुंच पा रहा है। जिसकी वजह से पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी- लंबी कतार देखी गई। कई जगहों पर ईंधन खत्म हो गया है। इससे लोगों को अपनी गाड़ियों को चलाने में परेशानी हो रही है।
परिचालकों ने सरकार से कानून वापस लेने की मांग की-
दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। इसको लेकर ट्रक चालकों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि यह कानून उनके लिए बहुत कठोर है और इससे उनके परिवारों को आर्थिक नुकसान होगा। उन्होंने सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की है।
वहीं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के आह्वान पर हड़ताल शुरू हुई है। AIMTC का कहना है कि हिट एंड रन कानून में कई खामियां हैं। 10 साल की सजा के प्रावधान के बाद अब ट्रक ड्राइवर नौकरी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। कानून को लेकर दोबारा सोचने की जरूरत है।
Baten UP Ki Desk
Published : 2 January, 2024, 11:38 am
Author Info : Baten UP Ki