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सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामले पर सुनाया फैसला, CJI बोले- नहीं हुईं कोई सिस्टमेटिक गड़बड़ियां

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सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामले पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को कहा कि NEET-UG परीक्षा में सिस्टमेटिक गड़बड़ियां नहीं हुई हैं। केवल दो सेंटर, पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ है। कोर्ट ने NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी से कहा है कि वह NEET परीक्षा के लिए एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार करे। साथ ही, साइबर सुरक्षा में खामियों की पहचान भी करें और कमेटी से 30 सितंबर तक जवाब देने को कहा है।

ढुलमुल रवैया बंद करे NTA: CJI-

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 23 जुलाई को सुनाए गए आदेश के विस्तृत कारणों में कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को अपना ढुलमुल रवैया बंद करना चाहिए क्योंकि यह छात्रों के हित में नहीं है।

NEET परीक्षा के लिए (SOP)-

कोर्ट ने NTA की निगरानी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति को निर्देश दिया है कि वह NEET परीक्षा के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करे। साथ ही, साइबर सुरक्षा में मौजूदा खामियों की पहचान करे और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाए। समिति से 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

एक्सपर्ट कमेटी की घोषणा-

केंद्र सरकार ने 22 जून को ISRO के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णनन की अगुआई में एक्सपर्ट कमेटी बनाने की घोषणा की थी, जो NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) के पूरे सिस्टम की जांच करेगी। कोर्ट ने इस कमेटी को 8 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम करने के निर्देश दिए हैं।

NTA के स्ट्रक्चर में हो सुधार:CJI 

कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय को NTA की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए एक महीने में योजना तैयार करने को कहा है, जो कमेटी के सुझावों पर आधारित होगी। 30 सितंबर के बाद, शिक्षा मंत्रालय से अगले दो हफ्तों में प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार इस साल के अंत तक NTA के स्ट्रक्चर की सभी खामियों का निपटारा करे।

40 याचिकाओं पर हुई सुनवाई 

सुप्रीम कोर्ट में NEET परीक्षा में गड़बड़ियों से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुनवाई 8 से 23 जुलाई के बीच हुई। 23 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि NEET परीक्षा दोबारा नहीं होगी क्योंकि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। जांच में दोषी पाए जाने वाले उम्मीदवारों को एडमिशन नहीं मिलेगा और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

25 जुलाई को आया था रिजल्ट 

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 25 जुलाई को NEET-UG 2024 का संशोधित परिणाम घोषित कर दिया था। इसके बाद ऑल इंडिया रैंकिंग में पहले स्थान पर केवल 17 उम्मीदवार रह गए हैं। पहले यह संख्या 67 थी, जबकि ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद पहले स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों की संख्या 61 हो गई थी।

दोबारा परीक्षा कराने की मांग हुई थी खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को विवादों से घिरे NEET-UG 2024 को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई डेटा नहीं है, जो प्रश्नपत्र के व्यवस्थित रूप से लीक होने और अन्य गड़बड़ियों का संकेत दे। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा, संजय हेगड़े और मैथ्यूज नेदुमप्रा सहित वकीलों की दलीलें करीब चार दिनों तक सुनीं थीं।

पटना पुलिस ने दर्ज किया था मामला-

सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में छह एफआईआर दर्ज की हैं। नीट प्रवेश परीक्षा में धांधली के आरोप में सबसे पहले पटना पुलिस ने 5 मई को मामला दर्ज किया था, जिसे बाद में 23 जून को सीबीआई को सौंप दिया गया। 5 मई को हुई नीट परीक्षा में देशभर में 23 लाख छात्र शामिल हुए थे। अब तक नीट मामले में 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 15 आरोपियों को बिहार पुलिस ने पकड़ा था। इस मामले में अब तक 58 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया जा चुका है।

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