बड़ी खबरें

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, संजू सैमसन-ऋषभ पंत को मिला मौका 21 घंटे पहले दिल्ली-NCR के 10 स्कूलों में ई-मेल से भेजी गई बम रखे होने की धमकी, स्कूलों को खाली कराकर मामले की जाँच शुरू एक घंटा पहले आज रामलला के दर्शन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सरयू पूजन और हनुमान आरती में भी होंगी शामिल एक घंटा पहले उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी आज अयोध्या में करेंगे रोड शो, अयोध्या से भाजपा सांसद लल्लू सिंह के पक्ष में मांगेंगे वोट एक घंटा पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यूपी दौरा आज, बदायूं और आगरा में जनसभा को करेंगे संबोधित एक घंटा पहले आज अमेठी-रायबरेली सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है कांग्रेस, राहुल और प्रियंका गांधी के नाम को लेकर चर्चा तेज 59 मिनट पहले सीएम योगी का महाराष्ट्र दौरा आज, महाराष्ट्र की सोलापुर, सांगली और हातकणंगले में करेंगे जनसभा 59 मिनट पहले बरेली सेंट्रल जेल से पूर्व सांसद धनंजय सिंह हुए रिहा, रिहा होने के बाद कहा- मुझे फर्जी मुकदमे में हुई थी सजा 58 मिनट पहले कानपुर में शिक्षक भर्ती घोटाले में 2 पर एक्शन, अपर शिक्षा निदेशक और संयुक्त शिक्षा निदेशक ने एक-एक बाबू को किया निलंबित 58 मिनट पहले श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद पर हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, एक और वाद हुआ दायर 58 मिनट पहले IPL 2024 के 48वें मैच में LSG की हुई जीत, लखनऊ सुपरजाइंट्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया 57 मिनट पहले

जानिए क्या है असलहा धारकों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट बड़ा फैसला?

Blog Image

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को असलहा धारकों को चुनाव के दौरान असलहा जमा कराए जाने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। लोकसभा चुनाव के दौरान अब किसी को भी अपना निजी असलहा थाने में नहीं जमा कराना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में स्पष्ट आदेश दिया है। न्यायालय ने यह फैसला रविशंकर तिवारी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

जनरल ऑर्डर से नही जमा होंगे हथियार-

चुनाव नजदीक आते ही प्रशासन असलहा जमा कराने को लेकर सक्रिय हो जाता था। लोगों से असलहा जमा कराने के लिए स्थानीय पुलिस का काफी दबाव भी होता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से अब लोगों को इससे राहत मिल जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जनरल ऑर्डर के जरिए चुनाव के समय प्रशासन सबके असलहा जमा नहीं करा सकता है। हाईकोर्ट ने इसको लेकर पूर्व के फैसलों का भी उल्लेख किया है। बता दें कि चुनाव के दौरान सामान्य तौर पर एक आदेश के जरिए प्रशासन सबके असलहे जमा करा लेता था। 

हाईकोर्ट ने पुराने आदेश को दोहराया-

बीते साल 2022 में हाईकोर्ट का ही फैसला था कि जनरल ऑर्डर निकास के शस्त्र जमा करने को नहीं कहा जा सकता है। इस बार भी हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पुराने आदेश को ही दोहराया है। हाईकोर्ट द्वारा आदेश का पालन नहीं होने पर अमेठी के एक व्यक्ति ने याचिका दाखिल की थी।

बनाई जाए स्क्रीनिंग कमेटी-

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि, चुनाव में सुरक्षा उपायों को आधार बनाते हुए लोगों से असलहा जमा कराने के लिए नहीं कह सकते हैं। हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अगर किसी असलहाधारी से कानून व्यवस्था को खतरा हो उसके लाइसेंस को जमा कराया जा सकता है। लेकिन इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उसे भी असलहा जमा करने का कारण बताना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि डीएम की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाए, जिसमें एसपी, एडीएम और एएसपी को सदस्य के तौर पर रखा जाए।

अन्य ख़बरें