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अब लाखों पेंशनर्श को नहीं होगी पेंशन मिलने में देरी, मंथ एंड से पहले जमा हो जाएगी रकम

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केंद्र सरकार ने 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब पेंशन की राशि हर महीने समय पर उनके खाते में जमा होगी। वित्त मंत्रालय ने पेंशन भुगतान में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए इस संबंध में नया दिशा-निर्देश जारी किया है। आइए जानते हैं इस फैसले से जुड़ी सभी अहम बातें।

पेंशन मिलने में देरी पर पेंशनभोगियों की शिकायतें

वित्त मंत्रालय के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (सीपीएओ) को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि पेंशनधारकों को उनकी मासिक पेंशन राशि समय पर नहीं मिल रही है। कई बार पेंशनधारकों को अगले महीने के शुरुआती दिनों तक इंतजार करना पड़ता था, जिससे उन्हें वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता था। विशेष रूप से बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए यह स्थिति और भी तनावपूर्ण हो जाती थी, क्योंकि पेंशन उनकी आजीविका का मुख्य साधन है।

समय पर पेंशन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था

अब, पेंशन प्रक्रिया में सुधार के तहत, केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी) को निर्देश दिया गया है कि हर महीने के अंतिम कार्य दिवस के पूर्वाह्न तक सभी पेंशनधारकों की पेंशन राशि उनके बैंक खातों में जमा हो जाए। इसके लिए सीपीपीसी को ई-पीपीओ साइट पर रिपोर्ट दर्ज करनी होगी, जिसमें बताया जाएगा कि कितने पेंशनधारकों को पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। यह प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की देरी न हो।

पेंशन मिलने में देरी को लेकर सख्त निर्देश

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पेंशन और पारिवारिक पेंशन में देरी को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित बैंकों के सीपीपीसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि पेंशनधारकों के खाते में हर महीने अंतिम कार्य दिवस तक पेंशन राशि पहुंच जाए। इसके अलावा, अगर पेंशन भुगतान में देरी होती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मासिक रिपोर्टिंग और निगरानी तंत्र

नई व्यवस्था के तहत, सभी सीपीपीसी को मासिक पेंशन और पारिवारिक पेंशन के भुगतान की रिपोर्ट हर महीने के अंतिम कार्य दिवस के पूर्वाह्न तक जमा करनी होगी। इस रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश (ई-पीपीओ) की साइट पर जमा किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पेंशन भुगतान में कोई भी देरी नहीं हो और पारदर्शिता बनी रहे।

माह मार्च का अपवाद

हालांकि, मार्च के महीने में पेंशन राशि अगले वित्तीय वर्ष के पहले कार्य दिवस यानी अप्रैल के पहले दिन जमा की जाएगी। यह अपवाद मार्च महीने के लिए ही लागू होगा, बाकी सभी महीनों में पेंशन अंतिम कार्य दिवस तक पेंशनधारकों के खाते में जमा की जाएगी।

वित्तीय सुरक्षा और राहत

वित्त मंत्रालय का यह कदम उन पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत है जो अपनी मासिक पेंशन राशि पर निर्भर हैं। अब उन्हें पेंशन मिलने में किसी भी प्रकार की देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा बनी रहेगी। बुजुर्ग और पारिवारिक पेंशनधारकों को भी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सहूलियत होगी। इस नई व्यवस्था से पेंशनधारकों का जीवन स्तर सुधारने और उनके बुढ़ापे में वित्तीय तनाव को कम करने में मदद मिलेगी।

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