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आयकर विभाग ने शुक्रवार को एक अहम घोषणा करते हुए आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग सीजन 2025-26 के लिए ITR-2 और ITR-3 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी को जारी कर दिया है। अब करदाता इन दोनों फॉर्म के जरिए पूंजीगत लाभ, क्रिप्टोकरेंसी इनकम और अन्य स्रोतों से हुई आय की जानकारी दर्ज कर अपना आयकर रिटर्न आसानी से दाखिल कर सकते हैं।
सोशल मीडिया के जरिए दी गई जानकारी
आयकर विभाग ने इस अपडेट की जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर साझा की। पोस्ट में कहा गया — "करदाता ध्यान दें! निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए ITR-2 और ITR-3 की एक्सेल यूटिलिटीज अब लाइव हैं और फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं।"
कहां से करें डाउनलोड?
ये यूटिलिटी आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in के "Downloads" सेक्शन में उपलब्ध हैं। डाउनलोड करने के बाद एक विंडोज ज़िप फाइल मिलेगी, जिसे अनज़िप करने पर एक्सेल फॉर्मेट की ITR यूटिलिटी एक्सेस की जा सकती है।
ITR-2 और ITR-3 किसके लिए?
ITR-2: यह उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) के लिए है जो ITR-1 (सहज) भरने के पात्र नहीं हैं। इसमें पूंजीगत लाभ, एक से अधिक संपत्तियों से आय, विदेशी संपत्तियां आदि जैसी जटिल आय की जानकारी शामिल होती है।
ITR-3: यह उन करदाताओं के लिए है जिनकी आय किसी व्यवसाय या पेशे से आती है। इसमें फर्मों, प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स और शेयर ट्रेडिंग करने वालों के लिए जरूरी विवरण शामिल होते हैं।
पहले केवल ITR-1 और ITR-4 थे जारी
इससे पहले विभाग ने ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) के लिए ऑनलाइन और एक्सेल यूटिलिटीज पहले ही उपलब्ध करा दी थीं। ये फॉर्म मुख्य रूप से सरल आय वाले करदाताओं जैसे सैलरी पाने वाले, एक घर से आय प्राप्त करने वाले या छोटे व्यापारियों के लिए थे।
क्यों जरूरी है ये अपडेट?
हर साल बड़ी संख्या में करदाता पूंजीगत लाभ, शेयर बाजार निवेश, क्रिप्टोकरेंसी, और व्यवसायिक आय जैसी जटिलताओं से जुड़ी ITR फाइलिंग करते हैं। उनके लिए Excel यूटिलिटी की अनुपलब्धता परेशानी का कारण बनती थी। अब जबकि ITR-2 और ITR-3 दोनों की यूटिलिटीज़ उपलब्ध हैं, तो ज्यादा जटिल रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी।
रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख नजदीक
ध्यान देने वाली बात यह है कि आकलन वर्ष 2025-26 (वित्तीय वर्ष 2024-25) के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। ऐसे में करदाताओं को सलाह दी जाती है कि रिटर्न दाखिल करने में देर न करें और सही फॉर्म का चयन करें।
ITR-2 और ITR-3 की Excel यूटिलिटी के जारी होने के साथ ही अब लगभग सभी प्रकार के करदाताओं के लिए ई-फाइलिंग की प्रक्रिया और आसान हो गई है। यह आयकर विभाग की डिजिटल पारदर्शिता और टैक्सपेयर फ्रेंडली अप्रोच की एक और मिसाल है।
Baten UP Ki Desk
Published : 11 July, 2025, 2:15 pm
Author Info : Baten UP Ki