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उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि परिवहन विभाग ने इसके लिए पोर्टल चालू कर दिया है। इस सब्सिडी का लाभ लेने के लिए वाहन मालिकों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। यह योजना लगभग 50,000 से अधिक वाहन स्वामियों को लाभान्वित करेगी। इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल (upevsubsidy.in) पर आवेदन करना होगा।
एक ही वाहन पर मिलेगी सब्सिडी-
सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी केवल एक ही वाहन पर लागू होगी। एग्रीग्रेटर्स या फ्लीट ऑपरेटरों को यह खरीद सब्सिडी अधिकतम दस दोपहिया या चार पहिया वाहनों की खरीद पर और अधिकतम पांच ई-बस या ई-गुड्स कैरियर की खरीद पर ही मिलेगी। जुलाई में राज्य सरकार ने ईवी खरीदने वालों के लिए सब्सिडी देने का आदेश जारी किया था, जिसके तहत अब पोर्टल को पुनः खोला गया है।
वाहन खरीद के समय करना होगा आवेदन-
सहायक परिवहन आयुक्त नरेश कुमार ने जानकारी दी कि ईवी ग्राहक को वाहन की खरीदारी के समय ही सब्सिडी के लिए आवेदन कर देना चाहिए। इसके लिए ग्राहक को अपनी फोटो, आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण देना होगा। आवेदन प्रक्रिया डीलर के माध्यम से ही पूरी करनी होगी।
ई-रिक्शा को नहीं मिलेगी सब्सिडी-
इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों में सिर्फ ई-रिक्शा को सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके पीछे कारण यह है कि ई-रिक्शा बिना किसी प्रमोशन के ही इतनी बड़ी संख्या में बिक चुके हैं कि वे यातायात में समस्या पैदा कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने इन्हें सब्सिडी के दायरे से बाहर रखा है।
इन वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी-
पर्यावरण संरक्षण में योगदान-
उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान होगा।
Baten UP Ki Desk
Published : 4 September, 2024, 7:06 pm
Author Info : Baten UP Ki