बड़ी खबरें
उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव करते हुए वित्तीय सहायता की राशि को 51,000 रुपये से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये कर दिया है। यह फैसला विशेष रूप से उन परिवारों को राहत देने के लिए लिया गया है जो बेटियों की शादी के खर्च को लेकर आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं।
अब मिलेगी तीन हिस्सों में सहायता
नवीनतम बदलाव के अनुसार, अब कुल 1 लाख रुपये की सहायता राशि तीन भागों में दी जाएगी:
₹75,000 रुपये सीधे कन्या के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।
₹10,000 रुपये शादी के कपड़े, उपहार और अन्य ज़रूरी सामान के लिए मिलेंगे।
₹15,000 रुपये शादी के आयोजन पर खर्च करने के लिए दिए जाएंगे।
क्या है इस योजना का उद्देश्य?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की इस योजना का मूल उद्देश्य है कि हर बेटी की शादी सम्मान के साथ हो, और उसके परिवार को किसी आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े। यह योजना गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर आती है।
क्या हैं इसके लिए पात्रता के मानदंड?
कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
दोनों वर-वधू उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों।
परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर हो।
आवश्यक दस्तावेज़: आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र आदि।
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक लाभार्थी समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://samajkalyan.up.gov.in/hi पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय शादी की तारीख का चयन करना होगा और सभी ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
अब तक 932 शादियों को मिली मदद
वर्ष 2024 की शुरुआत से अब तक 932 शादियां इस योजना के तहत संपन्न हो चुकी हैं। सरकार को उम्मीद है कि अब राशि बढ़ने के बाद और भी ज्यादा जरूरतमंद परिवार इस योजना का लाभ उठाएंगे।
Baten UP Ki Desk
Published : 16 April, 2025, 8:07 pm
Author Info : Baten UP Ki