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यूपी के एडेड स्कूलों में अब बिना B.Ed नहीं बन सकेंगे लेक्चरर! शिक्षक बनने के नियम हुए सख्त...

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उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरकार की ओर से एक अहम घोषणा सामने आई है। राज्य सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब से लेक्चरर पद के लिए सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) की डिग्री पर्याप्त नहीं होगी। अभ्यर्थियों को अब B.Ed डिग्री भी प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।

49 विषयों में लागू होगा नया नियम

इससे पहले हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, कंप्यूटर समेत 49 विषयों में केवल पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही थी। लेकिन अब इन सभी विषयों में PG के साथ-साथ B.Ed की डिग्री भी अनिवार्य कर दी गई है।

फिजिकल एजुकेशन के लिए विशेष नियम

शारीरिक शिक्षा (Physical Education) विषय के लिए नियम थोड़ा अलग रखे गए हैं। यहां अभ्यर्थियों को ग्रेजुएशन के साथ M.P.Ed डिग्री होनी चाहिए।

LT ग्रेड शिक्षकों के लिए भी बदले नियम

LT ग्रेड यानी सहायक अध्यापक पदों पर भी अब नियम पहले से अधिक सख्त कर दिए गए हैं। पहले कुछ विषयों में इंटरमीडिएट या बिना B.Ed के भी नियुक्ति हो जाती थी। लेकिन अब हर विषय में न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन + B.Ed तय की गई है।

भर्ती प्रक्रिया होगी पारदर्शी

सरकार का मानना है कि यह कदम शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। पहले कई अभ्यर्थी प्राइवेट संस्थानों से फर्जी डिग्रियां बनवाकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाते थे। अब स्पष्ट और सख्त योग्यता मानकों के लागू होने से ऐसी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी।

पुरानी भर्तियों को भी मिलेगी रफ्तार

माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने जानकारी दी कि इन नए नियमों से न केवल भर्ती प्रक्रिया सुदृढ़ होगी, बल्कि पहले से लंबित चल रही भर्तियों को भी गति मिलेगी। साथ ही, एडेड स्कूलों में योग्य शिक्षकों की भारी कमी को भी दूर किया जा सकेगा।

शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अलर्ट

जो अभ्यर्थी भविष्य में शिक्षक बनने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह आवश्यक है कि वे अब अपनी तैयारी में B.Ed को भी शामिल करें। बदलते नियमों को देखते हुए यही रणनीति सफलता का रास्ता खोलेगी।

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