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'धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी सरकार', वक्फ बिल पर बोले रिजिजू 9 घंटे पहले हार्वर्ड विवि में पढ़ाई जाएगी महाकुंभ की केस स्टडी, देश-दुनिया के 26 संस्थान इस आयोजन पर कर रहे अध्ययन 9 घंटे पहले भारत 100 तो कनाडा व जापान अमेरिकी चीजों पर लगाते हैं 300 से 700% तक टैरिफ 9 घंटे पहले 'मोदी भू-राजनीतिक माहौल में सबसे अहम खिलाड़ी', चिली के राष्ट्रपति ने पीएम की तारीफ में खूब पढ़े कसीदे 9 घंटे पहले  
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UP Fire and Emergency Services Act: UP के स्कूलों और अस्पतालों में Fire Officer की तैनाती अनिवार्य

आग लगने की घटना इन दिनों बड़ी आम सी है अभी कुछ दिन पहले हुई लखनऊ की घटना ही ले लीजिये, लेवना होटल में लगी आग की लपटों ने कई लोगों को निगल लिया लेकिन प्रदेश सरकार ने इन सबसे निपटने के लिए नयी योजना लागू की है, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 को प्रदेश में आग लगने की घटना में जन-धन हानि को नियंत्रित करने के लिए लागू कर दिया गया है। इस विधेयक को विधानमंडल के दोनों सदनों ने शीतकालीन सत्र में मंजूरी दी थी। साथ ही अब बहुमंजिला भवनों से लेकर स्कूल, कालेज, अस्पताल, नर्सिंग होम व ऐसे अन्य सभी भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को अनिवार्य रूप से स्थापित कराया जाएगा। इन सभी भवनों में फायर सुरक्षा अधिकारी की तैनाती होगी।

 

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