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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। जिसके मुताबिक अब यूपी के होटल कारोबारियों को सिर्फ तीन गुना हाउस टैक्स ही देना होगा। यूपी पर्यटन नीति के तहत पंजीकृत होटलों से अब हाउस टैक्स का सिर्फ 3 गुना ही टैक्स लिया जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक यह टैक्स 6 गुना लिया जा रहा है। नगर विकास विभाग इसके लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम संपत्ति कर चतुर्थ संशोधन नियमावली 2023 को जल्द कैबिनेट से मंजूर कराने जा रहा है। इसके दायरे में पर्यटन नीति 2022 में पंजीकरण कराने वाले सभी नए व पुराने होटल को इसका लाभ मिलेगा। इससे एनसीआर नोएडा गाजियाबाद समेत सभी शहरों में बड़े होटल व्यवसायियों को लाभ होगा।
नियमावली पर मांगे गए थे सुझाव-
प्रमुख सचिव नगर विकास नियमावली को संशोधित करने से पहले इस पर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। मौजूदा नियमावली में मॉल होटल और 4 स्टार होटल, उससे ऊपर के होटल या ऐसे स्थान जहां पर शराब पीने की अनुमति है। उनसे हाउस टैक्स का 6 गुना लिया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार प्रदेश में होटल कारोबार को बढ़ावा देना चाहती है खासकर पर्यटक और धार्मिक स्थलों पर होटल इंडस्ट्री के लिए जमीन आरक्षित की गई है। इसे बढ़ावा देने के लिए अधिक हाउस टैक्स लिया जाना बाधक बन रहा है। जिसको देखते हुए नियमावली में संशोधन करते हुए 6 गुना से इसे घटाकर 3 गुना करने का प्रस्ताव है।
उद्योगों के बराबर लिया जाएगा टैक्स-
राज्य सरकार यूपी में औद्योगिक इकाइयों में सरकारी और सार्वजनिक उपक्रम वाले कार्यालयों भवनों में हाउस टैक्स 3 गुना लिया जा रहा है। पर्यटन विभाग ने उत्तर प्रदेश में होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में नई नीति जारी की थी इसमें पंजीकरण कराने वालों को अन्य कई तरह की सुविधाएं देने का वादा किया गया था। लेकिन हाउस टैक्स को लेकर कोई बात नहीं की गई थी उच्च स्तर पर हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई थी। जिसके आधार पर नियमावली में संशोधन किया जा रहा है, जिससे होटल व्यवसायियों को राहत दी जा सके।
Baten UP Ki Desk
Published : 11 July, 2023, 12:37 pm
Author Info : Baten UP Ki