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सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड एब्यूसिंग कंटेंट को हटाने के लिए चेतावनी जारी की है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यूट्यूब, एक्स और टेलीग्राम समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चेतावनी जारी की है। सरकार ने इन प्लेटफॉर्म से चाइल्ड एब्यूसिंग कंटेंट को हटाने को कहा है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सख्त चेतावनी-
सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म पर एडल्ट कंटेंट के नाम पर चाइल्ड एब्यूसिंग कंटेंट लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने इन प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी करके कहा है कि अगर सरकार का निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आईटी नियम, 2021 के नियम 3(1)(बी) और नियम 4(4) के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियम 3(1)(बी) के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चाइल्ड एब्यूसिंग कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया है। नियम 4(4) के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चाइल्ड एब्यूसिंग कंटेंट को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने का निर्देश दिया गया है। सरकार की इस कार्रवाई का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। सरकार का कहना है कि वह बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकार लगा सकती है जुर्माना-
यूट्यब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर एडल्ट कंटेंट के नाम पर परोसे जाने वाले चाइल्ड अब्यूश्यू कंटेंट पर रोक लगाने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही ऐसे कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए कंटेंट मॉडरेशन एल्गोरिदम और रिपोर्टिंग सिस्टम को लागू करने पर जोर दिया गया है। बता दें कि आईटी अधिनियम की धारा 66ई, 67, 67ए और 67बी अश्लीलता या अश्लील सामग्री के ऑनलाइन प्रसारण के लिए कड़े दंड और जुर्माना लगाती है। सरकार का कहना है कि वो आईटी नियमों के तहत एक सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट बनाने पर लगातर काम कर रही है।
Baten UP Ki Desk
Published : 8 October, 2023, 3:54 pm
Author Info : Baten UP Ki