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राहुल गांधी पर इन धाराओं में हुई FIR, क्या होगी गिरफ्तारी?

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19 दिसंबर की सुबह संसद भवन के भीतर और बाहर माहौल गरम था। कांग्रेस सांसदों ने डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह की राज्यसभा में की गई टिप्पणी पर उनका इस्तीफा मांगा गया। इस बीच भाजपा सांसद प्रताप सिंह सारंगी को व्हीलचेयर पर संसद से बाहर ले जाते हुए देखा गया। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को जानबूझकर धक्का दिया, जिससे वह और राजपूत घायल हो गए। दोनों सांसदों को अस्पताल ले जाया गया।

राहुल गांधी का पलटवार-

कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा सांसद उन्हें संसद भवन में प्रवेश करने से रोक रहे थे। उन्होंने कहा, "भाजपा के सांसद हमें न केवल अंदर जाने से रोक रहे थे बल्कि हमें धक्का देकर डराने की कोशिश भी कर रहे थे। यह सब आपके कैमरे में कैद हुआ होगा।"

हाथापाई के बाद पुलिस में शिकायतें-

इस घटना के बाद दोनों पक्षों के सांसदों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कुछ ही देर बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और एक अन्य सांसद ने संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंचकर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके जवाब में कांग्रेस ने भी भाजपा सांसदों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शाम तक दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस सांसदों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली।

कौन-कौन सी धाराएं लगाई गईं?

राहुल गांधी पर निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है:

  • धारा 117: स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप। सज़ा: सात साल तक की जेल और/या जुर्माना।

  • धारा 115: चोट पहुंचाने का आरोप। सज़ा: एक वर्ष तक की जेल और/या जुर्माना।

  • धारा 125: दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य। सज़ा: तीन साल तक की जेल और/या 10,000 रुपये तक का जुर्माना।

  • धारा 131: हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। सज़ा: तीन महीने तक की जेल और/या 1,000 रुपये तक का जुर्माना।

  • धारा 351: आपराधिक धमकी। सज़ा: सात साल तक की जेल और/या जुर्माना।

  • धारा 3(5): सामान्य आशय से अपराध करने का आरोप।

क्या होगी गिरफ्तारी?

इनमें से धारा 117 और 125 संज्ञेय अपराध हैं, जिसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन 2014 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, जिन अपराधों में सात साल से कम सजा है, उनमें गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है।

जमानत की संभावना-

यदि राहुल गांधी को गिरफ्तार भी किया जाता है, तो सभी आरोप जमानती होने के कारण उन्हें तुरंत जमानत मिलने की संभावना है।

सांसद पद पर क्या होगा असर?

राहुल गांधी जब तक दोषी करार नहीं दिए जाते और दो साल से अधिक की सजा नहीं सुनाई जाती, तब तक उनके संसद सदस्य पद पर कोई खतरा नहीं है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के अनुसार, "दो साल से अधिक की सजा पाए जनप्रतिनिधियों को दोषी ठहराने के बाद उनकी सजा की तारीख से अयोग्य ठहराया जाएगा।"

अगले कदम पर टिकी नजरें-

इस मामले में दिल्ली पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि इस राजनीतिक विवाद का अंत कैसे होगा।

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