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सुप्रीम कोर्ट में NTA का कबूलनामा, इन डेढ़ हजार से ज्यादा छात्रों को फिर से देनी होगी नीट परीक्षा

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नीट परीक्षा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर आ पहुंचा है। इस मामले में अलग अलग लोगों की ओर से कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए अहम फैसला भी सुनाया। नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने संबंधी याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने जानकारी दी कि 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द किए जा रहे हैं। एनटीए ने इन छात्रों को विकल्प दिया है कि या ते ये सभी री-नीट में शामिल हो सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स की मार्कशीट के साथ नीट यूजी की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं।

परीक्षार्थियों को दोबारा देनी होगी परीक्षा

मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए होने वाली नीट परीक्षा में अब ग्रेस मार्क्‍स पाने वाले परीक्षार्थियों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस परीक्षा में केवल वही छात्र शामिल होंगे, जिनको ग्रेस मार्किंग मिली थी। एनटीए ने अनुसार 1563 छात्रों की 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी। वहीं, रिजल्ट 30 जून के पहले आ सकता है।

अब 8 जुलाई को होगी सुनवाई-

शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को अपना जवाब 2 सप्ताह के भीतर दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त खंडपीठ ने सभी सम्बन्धित मामलों की अब एक साथ 8 जुलाई को सुनवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं।

नीट परीक्षा में नहीं हुई कोई गड़बड़ी: एनटीए-

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक ने कहा था कि नीट परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि था विवाद सिर्फ छह केंद्रों के करीब 16 सौ छात्रों को ग्रेस मा‌र्क्स देने का है, जिन्हें यह मा‌र्क्स परीक्षा में कम समय दिए जाने के एवज में दिए गए थे। वहीं, एनटीए ने साफ तौर पर कहा कि परीक्षा की कोई पेपर लीक नहीं हुई है।

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