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डॉक्टरों के गिफ्ट्स पर सरकार लगाएगी लगाम!

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अपनी कंपनी की दवा लिखवाने के लिए डॉक्टरों को मुफ्त उपहार देने वाली दवा कंपनियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने सख्त फैसला लिया है। सरकार ने फार्मास्युटिकल क्षेत्र के लिए एक समान संहिता (यूसीपीएमपी) अधिसूचित की है जिसके तहत कोई भी फार्मा कंपनी या उसका एजेंट किसी डॉक्टर और उनके परिजनों को कोई उपहार नहीं देगा। साथ ही विदेशों के दौरे का प्रस्ताव देना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। देश के सभी फार्मास्युटिकल्स एसोसिएशन को लिखे पत्र में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त सचिव रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि सभी एसोसिएशन को आचार समिति का गठिन करना होगा और अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूसीपीएमपी पोर्टल का जिक्र भी करना होगा। साथ ही समान संहिता का पालन करना होगा।

क्या है गाइडलाइन-

नई गाइडलाइन के मुताबिक दवा कंपनियां अब डॉक्टरों को किसी तरह का उपहार और मुफ्त सैंपल नहीं दे पाएंगी। इस संबंध में औषधि विभाग ने मंगलवार को नई संहिता अधिसूचित कर दी। औषधि विपणन प्रथाओं के लिए समान संहिता (यूसीपीएमपी), 2024 लोगों को मुफ्त नमूनों (सैंपल) की आपूर्ति पर भी प्रतिबंध लगाती है जो उत्पाद इस्तेमाल की सिफारिश करने के योग्य नहीं हैं। सीपीएमपी गाइडलाइंस के मुताबिक, 'कोई भी फार्मा कंपनी या उसका एजेंट (वितरक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता इत्यादि) द्वारा किसी भी स्वास्थ्य पेशेवर या उसके परिवार के सदस्य (नजदीकी या दूर का) को कोई उपहार या निजी लाभ प्रदान नहीं कर सकते।'इसी तरह कोई भी फार्मा कंपनी या उसका एजेंट दवा का परामर्श देने या आपूर्ति करने के पात्र किसी व्यक्ति को कोई आर्थिक लाभ की पेशकश नहीं कर सकते।

डॉक्टरों को विदेश यात्रा का लाभ भी नहीं दे पाएंगी कंपनियां-

इसके अलावा कोई भी फार्मा कंपनी या उसका प्रतिनिधि या उनकी ओर से कोई व्यक्ति स्वास्थ्य पेशेवर या उनके परिवार के सदस्यों को सम्मेलन, संगोष्ठी या कार्यशाला इत्यादि में हिस्सा लेने के लिए देश में या देश के बाहर यात्रा सुविधा प्रदान नहीं कर सकते। इसमें रेल, हवाई, जलपोत या क्रूज के टिकट या पेड वैकेशन शामिल हैं। संहिता के मुताबिक, दवाओं का प्रमोशन उसकी विपणन मंजूरी की शर्तों के मुताबिक ही होना चाहिए।

फ्री सैंपल का भी रखना होगा पूरा हिसाब-

संहिता में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को दवाओं के मुफ्त नमूने नहीं दिए जाएंगे जो ऐसे उत्पाद को लिखने के लिए योग्य नहीं है। कंपनी को हर उत्पाद का नाम, डॉक्टर का नाम, दिए गए नमूनों की मात्रा, मुफ्त नमूनों की आपूर्ति की तारीख जैसे विवरण देने होंगे।

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