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लोकसभा चुनाव का बजा बिगुल, 7 फेज में होंगे चुनाव, आचार संहिता लागू

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(Special Story) 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखो का ऐलान किया। लोकसभा के साथ ही 4 राज्यों- आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। लोकसभा की 543 सीटों पर 7 फेज में चुनाव कराए जाएंगे। CEC राजीव कुमार ने कहा कि पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी, जबकि तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई, चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को, पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई को, छठे चरण का मतदान 25 मई को और सातवें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी, जबकि मतगणना 4 जून को होगी

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव कराने के लिए हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स मतदान करेंगे। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे, जबकि 55 लाख EVM का इस्तेमाल किया जाएगा। 

कितने राज्यों की कितनी सीटों पर होगा मतदान-

1-पहला चरण
मतदान: 19 अप्रैल
राज्य: 21
लोकसभा सीटें: 102

2-दूसरा चरण
मतदान: 26 अप्रैल
राज्य: 13
लोकसभा सीटें: 89

3-तीसरा चरण
मतदान: 7 मई
राज्य: 12    
लोकसभा सीटें: 94

4-चौथा चरण
मतदान: 13 मई
राज्य: 10
लोकसभा सीटें: 96

5-पांचवां चरण
मतदान: 20 मई
राज्य: 8
लोकसभा सीटें: 49

6-छठा चरण
मतदान: 25 मई
राज्य: 7
लोकसभा सीटें: 57

7-सातवां चरण 
मतदान: 1 जून
राज्य: 8
लोकसभा सीटें: 57

  • वोटों की गिनती 4 जून को होगी।

4 राज्यों में विधानसभा चुनाव-

लोकसभा के साथ ही 4 राज्यों- आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक आंध्र प्रदेश और ओडिशा में विधानसभा चुनाव 13 मई को होगा। 19 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मतदान होगा। जबकि वोटों की गिनती 4 जून को होगी।

2024 में 97 करोड़ वोटर्स करेंगे मतदान-

2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने 8 फरवरी को सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स से जुड़ी स्पेशल रिपोर्ट जारी की थी। आयोग ने इसमें बताया है कि वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई है। चुनाव आयोग ने कहा- दुनिया में सबसे ज्यादा 96.88 करोड़ वोटर्स लोकसभा चुनावों में वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड हैं। साथ ही जेंडर रेशियो भी 2023 में 940 से बढ़कर 2024 में 948 हो गया है।

2100 पर्यवक्षेक किए गए तैनात-

चुनाव आयोग ने सलाह देते हुए कहा कि चुनावों में निजी जिंदगी को लेकर हमले न करें।मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि  फेक न्यूज न फैलाएं। जाति धर्म पर भाषण नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की निगरानी होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पर्यवक्षेकों को ट्रेनिंग दी गई है। 2100 पर्यवक्षेक तैनात किए गए हैं। हिंसा मुक्त चुनाव का लक्ष्य है। 

देशभर में आचार संहिता लागू-

  • चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ देशभर में आचार संहिता भी लागू हो गई है जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक रहेगी। इसके लिए कुछ जरूरी बातें जो जानना जरूरी है।
  • नेता/उम्मीदवार सरकारी गाड़ी या फिर सरकारी बंगले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरह की सरकारी घोषणाएं/उद्घाटन नहीं किए जा सकते हैं।
  • सांसद निधि से नया फंड जारी नहीं कर सकते। विज्ञापन सरकारी खर्च पर नहीं दिया जा सकता। अफसरों/कर्मचारियों के ट्रांसफर/पोस्टिंग पर प्रतिबंध रहता है।
  • कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।

क्या होती है आदर्श आचार संहिता-

आदर्श आचार संहिता राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए मानकों का एक ऐसा समूह है जिसे राजनैतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है। आदर्श आचार संहिता में चुनाव आयोग की भूमिका अहम होती है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों का आयोजन चुनाव आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा की तारीख से इसे लागू किया जाता है और यह चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहती है। लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में जबकि विधानसभा चुनावों के दौरान पूरे राज्य में लागू होती है।

चुनाव आयोग की एडवाइजरी-

  • चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को सभी राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि चुनाव प्रचार अभियानों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी रूप में न करें, चार बातें..
  • राजनीतिक दलों के नेता और उम्मीदवार को प्रचार के दौरान बच्चों को गोद में लेने, गाड़ियों में बैठाने और रैली में शामिल न करने की अपील की है।
  • आयोग ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान बच्चों से पोस्टर और पर्चे बांटने और नारेबाजी करने जैसे काम भी ना करवाने का निर्देश दिया है।
  • प्रतिबंध कविता, गाने, बोले गए शब्दों, राजनीतिक दल या उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल के अलावा किसी भी तरीके से बच्चों के उपयोग पर भी लागू होगा।
  • हालांकि, किसी बच्चे के माता-पिता या अभिभावक राजनेता के करीबी हैं और वे अपने साथ बच्चे को ले जाते हैं तो इसे दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, बशर्ते वे उनकी पार्टी के चुनाव प्रचार में शामिल न हों।

 

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