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मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का योगी ने किया शुभारंभ, 5 लाख रुपए तक की मिलेगी सहायता

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विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर आज लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, कि जो यूपी 6 साल पहले बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था वो अब अब सरप्लस स्टेट बन गया। यूपी की तस्वीर अब बदल चुकी है। यहां मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। यूपी सुरक्षा की गारंटी देने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश के नौजवानों, उद्यमियों, बहनों और नागरिकों के सामने पहचान का संकट नहीं है। इसलिए अलग-अलग सेक्टर में जब काम करना शुरू किया गया तो इसके अलग परिणाम सामने आए हैं। जहां गोलियां चलतीं थीं वहां अब एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। जहां आंदोलन होते थे वहां सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना दिए हैं। निवेशक डिफेंस कॉरिडोर में निवेश कर रहे हैं। 

PLEDGE पार्क योजना के अंतर्गत दी गई प्रथम किस्त-

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्लेज (PLEDGE) पार्क योजना के अंतर्गत जनपद झांसी, हापुड़ एवं सम्भल में निजी औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए विकासकर्ताओं को प्रथम किस्त के रूप में ₹1,137 लाख का चेक वितरित किया। 

सूक्ष्म उद्यमियों को दुर्घटना बीमा योजना-

उत्तर प्रदेश में MSME सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर ‘मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से अपरिहार्य परिस्थितियों में सूक्ष्म उद्यमियों को सहायता प्रदान की जा सकेगी। इसके अंतर्गत पात्र उद्यमी की दुर्घटना में मृत्यु होने या अपंगता पर 5 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

इस योजना की क्या होगी पात्रता-

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों द्वारा आवेदन किया जा सकता है। इसमें ऐसे सूक्ष्म उद्यमियों को चुना जाएगा जो जीएसटी विभाग के द्वारा संचालित व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं। योजना के अंतर्गत दुर्घटना के चलते यदि किसी सूक्ष्म उद्यमी की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और उद्यमी के दुर्घटना में स्थाई अपंगता पर भी 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद की जाएगी। वहीं आंशिक अपंगता पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र में विकलांगता प्रतिशत के अनुसार राहत राशि प्राप्त होगी।

एक माही में किया जाएगा क्लेम का निस्तारण-

इस योजना की सबसे बढ़िया बात ये है कि एक महीने में ही क्लेम का निस्तारण किया जाएगा और दुर्घटना होने की दशा में पीड़ित के परिवार द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था में आवेदन करने के बाद समस्त प्रपत्रों की एक प्रति संबंधित जिले के उपायुक्त उद्योग को प्रस्तुत की जाएगी। रजिस्टर्ड सूक्ष्म उद्यमी की दुर्गटना होने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक उपायुक्त उद्योग से क्लेम धनराशि की संस्तुति प्राप्त होने के बाद निदेशालय स्तर से उद्यमी के नामित वारिस को बीमा की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अधिकतम 1 महीने में उपलब्ध करा दी जाएगी।

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