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अगर आप भी मकान बनवाने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने संशोधित भवन निर्माण एवं विकास के नए नियम जारी किए हैं। जिसके तहत अब पहले की तरह 1.5 मीटर चौड़ाई के छज्जे के निर्माण की अनुमति नहीं होगी। अब से भवन में अधिकतम 75 सेंटीमीटर (ढाई फीट) चौड़ाई के ही छज्जे का निर्माण किया जा सकेगा। अब भूतल पर पार्किंग के लिए दो मीटर ऊंचाई का स्टिल्ट फ्लोर बनाने पर 12.50 मीटर ऊंचाई में एक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण कराया जा सकेगा।
मानचित्र की गलतियों को 15 दिन में करना होगा दूर-
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भवनों में चार्जिंग स्टेशन बनाने की व्यवस्था भी उपनियम से सुनिश्चित की जाएगी। विकास प्राधिकरण एवं परिषद से भवन निर्माण के लिए आनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किए गए मानचित्र में गलतियों को अगर 15 दिन में दूर नहीं किया गया तो मानचित्र अपने आप निरस्त हो जाएगा। बिल्डरों को आंशिक पूर्णतः प्रमाण-पत्र जारी करने की सुविधा भी दी गई है।
डेढ़ दशक पुरानी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के तमाम प्रविधानों को संशोधित करने का निर्णय पिछले दिनों सरकार ने किया था। आवास एवं शहरी नियोजन के अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने गुरुवार को विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों और आवास आयुक्त को संशोधित उपविधि भेजते हुए निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने बोर्ड से इसे अनुमोदित कराते हुए तत्काल इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।
कितनी ऊंचाई तक होगा भवन निर्माण-
उपविधि में पहली बार धर्मकांटा, मोबाइल टावर और भवनों में 5जी नेटवर्क की स्थापना के संबंध में व्यवस्था की गई है। इस संशोधित उपविधि के अनुसार 300 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भवन में पार्किंग के लिए दो मीटर ऊंचाई के स्टिल्ट फ्लोर का निर्माण हो सकता । ऐसे में 10.50 से 12.50 मीटर ऊंचाई तक भवन का निर्माण कराया जा सकेगा। और इसी प्रकार यदि भूखंड का क्षेत्रफल 300 से 500 वर्गमीटर है तो बहु आवासीय भवनों का निर्माण 15 से 17.50 मीटर ऊंचाई तक किया जा सकेगा।
सीनियर प्रोड्यूसर
Published : 2 December, 2023, 6:21 pm
Author Info : राष्ट्रीय पत्रकारिता या मेनस्ट्रीम मीडिया में 15 साल से अधिक वर्षों का अनुभव। साइंस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता की ओर रुख किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया...