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अभी नहीं रोका जाएगा कर्मचारियों का वेतन, यूपी सरकार ने दी एक महीने की मोहलत

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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय दिया है। अब कर्मचारी 2 अक्तूबर तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा कर सकेंगे। पहले आदेश था कि जो कर्मचारी 31 अगस्त तक ब्यौरा नहीं देंगे, उनका अगस्त का वेतन रोक दिया जाएगा। हालांकि, अब उन्हें एक महीने की छूट दी गई है।

संपत्ति का ब्यौरा देने में 71 प्रतिशत कर्मचारियों ने किया पालन-

मुख्य सचिव ने पहले निर्देश दिया था कि सभी कर्मचारी 31 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा दर्ज करें। इस तिथि तक राज्य के केवल 71 प्रतिशत कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का खुलासा किया। प्रदेश में कुल 8,46,640 कर्मचारी हैं, जिनमें से 6,02,075 ने संपत्ति का ब्यौरा जमा किया है।

कौन से विभाग रहे आगे, कौन रहे पीछे?

टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग के कर्मचारी संपत्ति का ब्यौरा देने में सबसे आगे रहे। वहीं, शिक्षा विभाग के कर्मचारी संपत्ति का ब्यौरा न देने में सबसे पीछे रहे। इस मामले में बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग के कर्मचारी सबसे फिसड्डी साबित हुए।

17 अगस्त से बढ़ा ब्यौरा दर्ज करने का आंकड़ा-

17 अगस्त को जब यह आदेश जारी किया गया था, तब केवल 15 प्रतिशत यानी 1,31,748 कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा दर्ज किया था। 20 से 31 अगस्त के बीच यह आंकड़ा बढ़कर 71 प्रतिशत हो गया। शासन के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है, और सभी विभागों को इसका पालन सुनिश्चित करना होगा।

गृह विभाग ने मांगा अतिरिक्त समय-

डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र भेजकर अपने कर्मचारियों के लिए संपत्ति का ब्यौरा देने की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। पत्र में बताया गया है कि त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण कई पुलिस कर्मी समय पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए। इसलिए गृह विभाग के लिए यह तिथि बढ़ाई जा सकती है।

संपत्ति का ब्यौरा देने पर ही जारी होगा वेतन-

शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, जिन कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन रोका गया है, उन्हें वेतन तभी जारी किया जाएगा जब वे अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा करेंगे। संबंधित विभाग, शासन से वार्ता के बाद इस पर निर्णय लेंगे।

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