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विकास प्राधिकरण से पास होगा नक्शा तभी मिलेगा होमलोन

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यूपी के आवास विभाग की ओर से राज्य स्तरीय बैकिंग कमेटी को जारी किये गए दिशा-निर्देश के मुताबिक किसी भी विकास प्राधिकरण की सीमा में मकान बनाने के लिए अब बैंक से लोन तभी मिलेगा, जब विकास प्राधिकरण से पास कराया हुआ नक्शा आपके पास होगा। जल्दी ही यह नियम पूरे राज्य में लागू कर दिया जायेगा। इस नियम के जरिये सरकार अब अवैध निर्माण पर प्रभावी अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही नक्शा पास करने के नाम पर शहर में चल रहे घालमेल के खेल पर भी पाबंदी लगेगी।

दरअसल, मौजूदा व्यवस्था में शहर के लोग आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाकर और मुहर लगवाकर बैंकों में लोन के लिए आवेदन दाखिल करते हैं। बैंक जमीन की स्थिति और दस्तावेजों की जांच करके लोन स्वीकृत कर देती है। यहाँ तक तो सब ठीक होता है लेकिन पैसे मिलने के बाद कई लोग बिना विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराए ही मकान बना लेते हैं। जिसके चलते शहरों में हर साल अवैध निर्माण के मामले बढ़ते रहते हैं। हालाँकि इस तरह के अवैध निर्माण को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं बावजूद इसके इस तरह की गतिविधियां रोकी नहीं जा पा रही है। इन सभी अव्यवस्थाओं के मद्देनजर इस तरह के नए कानून लाये जा रहे हैं। इस संबंध में आवास विभाग ने बैंकों को भी दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। आवास विभाग के प्रस्ताव के लिए बैंको के उच्च प्रबंधन से मंजूरी लेकर इसे बैंकों में लागू किया जायेगा।

कानून से जुड़े लाभ 
इस कानून से अवैध निर्माण पर रोक लगेगी। इसके अलावा नई व्यवस्था के लागू होने से विकास प्राधिकरणों की आय भी बढ़ेगी। दरअसल जब प्राधिकरण से ज्यादा नक्शा पास होगा तो विकास शुल्क समेत कई अन्य तरह के शुल्क भी जमा होंगे। जिसके चलते प्राधिकरणों की भी आमदनी बढ़ेगी और इस आमदनी से शहरों में विकास कार्य तेज होंगे।

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