बड़ी खबरें

योगी कैबिनेट की आज होगी बैठक, दो दर्जन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी 8 घंटे पहले वायु प्रदूषण से यूपी और दिल्ली के लोगों की पांच साल घट गई जिंदगी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा 8 घंटे पहले महिलाओं से बैड टच पर सख्त महिला आयोग, सभी डीएम से बुटीक, जिम और योगा सेंटर की मांगी रिपोर्ट 8 घंटे पहले योगी सरकार ने दिव्यांगजनों के प्रमोशन में आने वाली बाधा की दूर, नियुक्ति विभाग ने जारी किया शासनादेश 8 घंटे पहले उत्तर प्रदेश में दो और पुलिस मॉडर्न स्कूल होंगे स्थापित, डीजीपी ने पुलिस शिक्षा समिति की बैठक में दिए कई निर्देश 8 घंटे पहले यूपी के सहकारी बैंकों के खाली 100 फीसदी सीटों पर जल्द होगी भर्ती प्रक्रिया, निदेशक ने अनुमति के लिए भेजा पत्र 8 घंटे पहले UPSSSC, मुख्य सेविका भर्ती में 126 पद हुए कम, अब 2 हजार 567 पदों पर होगी भर्ती 8 घंटे पहले BHU ने जारी किया 56 स्पेशल कोर्स का बुलेटिन, 21 दिसंबर तक होगा एडमिशन, 300 से 600 रुपए तक होगी रजिस्ट्रेशन फीस 8 घंटे पहले BHU ने जारी किया 56 स्पेशल कोर्स का बुलेटिन, 21 दिसंबर तक होगा एडमिशन, 300 से 600 रुपए तक होगी रजिस्ट्रेशन फीस 8 घंटे पहले काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामला, सुप्रीम कोर्ट ने ASI और मस्जिद प्रबंधन को नोटिस जारी किया 6 घंटे पहले

मुख्‍तार अंसारी को दूसरी बार उम्रकैद

Blog Image

माफिया मुख्‍तार अंसारी को 36 साल पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुख्तार को डेढ़ साल में आठवें मामले में सजा सुनाई गई है। इससे पहले अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। 

उम्रकैद के साथ ही देना होगा जुर्माना-

गाजीपुर में 36 साल पहले फर्जीवाड़ा कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में दो लाख दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

क्या था मामला-

अभियोजन पक्ष का मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप था कि दस जून 1987 को दोनाली कारतूस वाली बंदूक के लाइसेंस के लिए जिला मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र दिया था। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर  लिया गया था। इस फर्जीवाड़े के उजागर होने पर सीबीसीआईडी द्वारा चार दिसंबर 1990 को मुहम्मदाबाद थाना में मुख्तार अंसारी, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत पांच नामजद एवं अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। जांच के बाद तत्कालीन आयुध लिपिक गौरीशंकर श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी के विरुद्ध 1997 में अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान गौरीशंकर श्रीवास्तव की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध वाद 18 अगस्त 2021 को समाप्त कर दिया गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन, पूर्व डीजीपी देवराज नागर समेत दस गवाहों का बयान दर्ज किया गया था। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी विनय कुमार सिंह एवं सीबीसीआईडी की ओर से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी उदयराज शुक्ला ने पैरवी की थी। 

अन्य ख़बरें

संबंधित खबरें