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अगर लगातार दो घंटे तक होती है बिजली कटौती, तो पावर कॉरपोरेशन से मांग सकते हैं मुआवजा

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गर्मी शुरू होते ही बिजली की कटौती शुरू हो जाती है जिससे लोगों को खासी दिकक्तों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सोचिए अगर  बिजली कटौती का मुआवजा दिया जाए तो, ये हैरानी वाली बात होगी। अब उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन-2019 के तहत मुआवजे का नियम लागू किया है जिसके तहत अगर लगातार दो घंटे तक बिजली कटौती होती है तो, पावर कॉरपोरेशन से मुआवजा मांग सकते हैं। लेकिन जानकारी न होने से गिने-चुने उपभोक्ता ही इसका दावा करते हैं।

इन कमियों पर भी हो सकता है मुआवजे का दावा-

इसके अलावा ये भी समस्याएं खड़ी होने पर ब्रेकडाउन, केबल फॉल्ट, ट्रांसफॉर्मर फेल होने, नए कनेक्शन में देरी, मीटर रीडिंग में गड़बड़ी और लोड की समस्या ना दूर होने पर भी एक तय वक्त के बाद इसके लिए दावा कर सकते हैं और इसके लिए पहले हेल्पलाइन 1912 पर समस्या की शिकायत करनी पड़ेगी। 

इस प्रकार कर सकते हैं  दावा- 

बिजली सप्लाई बाधित होने या किसी दूसरी समस्या पर 1912 पर कॉल करें। वहां से शिकायत संख्या मिलती है। तय समय में समाधान न होने पर दोबारा 1912 पर कॉल कर मुआवजा के लिए दावा कर सकते हैं। दावा करने के बाद रेफरेंस नंबर मिलेगा। इसके साथ ही मुआवजा की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आइए जानते हैं किस समस्या में  कितना मुआवजा मिलेगा।  

इन समस्याओं में मिलेगा इतने रुपये का मुआवजा 

  • सप्लाई बढ़ाने के लिए सब स्टेशन की स्थापना में देरी- 500 रूपये 
  • सब स्टेशन का निर्माण बाधित होने पर- 250 रूपये 
  • केबल ब्रेकडाउन- 100 रूपये 
  • नए कनेक्शन में देरी- 50 रूपये 
  • कॉल सेंटर से शिकायत नंबर न देने पर- 50 रूपये 
  • मीटर रीडिंग में दिक्कत-200 रूपये 
  • डिफेक्टिव मीटर या सामान्य फ्यूज ऑफ-50 रूपये 
  • बिलिंग शिकायत, लोड में कमी या बढ़ोतरी-50 रूपये 
  • ट्रांसफॉर्मर फेल ग्रामीण क्षेत्र-150 रूपये 
  • अस्थायी कनेक्शन में देरी-100 रूपये 
  • खराब या जला मीटर बदलने में देरी-50 रूपये 

इतने दिनों में मिलेगा मुआवजा-

नियमानुसार उपभोक्ताओं को अधिकतम 60 दिन में मुआवजा मिलना चाहिए। किसी उपभोक्ता को एक वित्तीय वर्ष में उसके फिक्स चार्ज या डिमांड चार्ज के 30 प्रतिशत से अधिक का मुआवजा नहीं मिल सकता। 

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