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उत्तर प्रदेश में लिफ्ट सुरक्षा कानून लाने के लिए तैयारी, बिना लाइसेंस के लिफ्ट लगवाने पर होगी सजा और जुर्माना

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उत्तर प्रदेश सरकार लिफ्ट दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कानून लाने की तैयारी कर रही है। घरेलू लिफ्ट को छोड़कर अब ऑफिस, कार्यालय, शॉपिंग मॉल में या फिर हॉस्पिटल आदि में कोई भी बिना लाइसेंस के लिफ्ट नहीं लगवा पायेगा, अन्यथा हादसा होने प्रदेश सरकार उस पर कानूनी कार्यवाही करेगी।  

लिफ्ट में दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास- 

आपको बता दे कि यूपी में अक्सर लिफ्टों में लोगों के फंसने और दम घुटकर मरने की खबर आती हैं। ऐसे में एक सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन हादसों में अधिकतर बच्चे भी शामिल होते है जिनकी कभी स्कूल की लिफ्ट में फंसने की खबर आती है तो कभी अपार्टमेंट में बने घरों की लिफ्ट में फंसने की। इन्ही दुर्घटनाओं को रोकने का प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। जिसको लेकर ऊर्जा विभाग ने यूपी लिफ्ट एंड एस्केलेटर एक्ट का मसौदा तैयार कर लिया है। अब से घरेलू लिफ्ट को छोड़कर दफ्तर और कार्यालय या अन्य स्थानों पर लिफ्ट लगवाने के लिए लोगों को कानूनी नियमों का पालन करना पड़ेगा। इस कानून में सभी लिफ्टों को मानक और सुरक्षित होने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। 

इसके अलावा, लिफ्टों का नियमित रूप से रखरखाव और निरीक्षण किया जाएगा। लिफ्ट में खराबी होने पर उसे तुरंत बंद कर दिया जाएगा। लिफ्ट में दुर्घटना होने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लिफ्ट या एस्केलेटर से हादसा होने पर एक लाख रूपए जुर्माना और तीन महीने की सजा या दोनों का प्रावधान किया गया है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों , संस्थानों, सार्वजनजनिक उपक्रमों के साथ सरकारी कार्यालयों में लगने वाली सभी लिफ्ट इसके दायरे में आएंगी। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि यह कानून लिफ्ट सुरक्षा में सुधार करने और लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नई तकनीकों वाली लगेगी लिफ्ट-

आवेदन करने वाले संस्थाओं को बाध्य किया जाएगा कि वह नई तकनीकों वाली 'ऑटो रेस्कयू लिफ्ट' (ARD) लगवाएं। जिससे अचानक बिजली जाने पर लिफ्ट बीच में न रुक कर किसी फ्लोर पर रुक जाए, जिससे घंटों तक फंसे रहने वाले लोगों को सुरक्षित दूसरे फ्लोर पर पहुंचा दिया जाए। 

क्या है ARD तकनीक विशेषताएं-

दरअसल, ARD आपातकालीन बचाव उपकरण की एक नवीनतम पीढ़ी है । यह कैबिनेट को निकटतम मंजिल या निचली मंजिल तक ले जा सकता है और एसी मेन बिजली की विफलता की स्थिति में, लिफ्ट के साथ बिजली की समस्या के मामले में भी सुरक्षित रूप से दरवाजा खोल सकता है। स्मार्ट सीपीयू-आधारित एआरडी को एलिवेटर सिस्टम के किसी भी प्रकार के नियंत्रण कक्ष के साथ स्थापित किया जा सकता है। 

 

 

 

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