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राज्य सरकार का बड़ा एलान, बच्चों की सुरक्षा के लिए 3 माह में लागू होगा यह प्रावधान

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प्रदेश सरकार की ओर से स्कूली छात्र- छात्राओं की सुरक्षा को लेकर एक ठोस कदम उठाया गया है। जिसके अंर्तगत अब प्रदेश की सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। सरकार ने सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश 3 महीने के भीतर लागू किया जाएगा। इसके बाद कोई भी वैन ऐसी स्कूल के साथ जुड़ी नहीं रह पाएगी जिसमें सीसीटीवी कैमरे ना लगे हों। 

CCTV की मदद से बच्चों की हर गतिविधि पर रह सकेगी नजर 

आपको बता दे कि इस कदम से स्कूल वैन में बच्चों की सुरक्षा में काफी सुधार होगा। सीसीटीवी कैमरों की मदद से बच्चों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। इससे बच्चों के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना या अन्य आपदा की स्थिति में मदद मिल सकेगी। इस कदम से स्कूल प्रबंधन और वाहन चालकों पर भी नजर रहेगी। इससे वे बच्चों के साथ किसी तरह की लापरवाही नहीं कर सकेंगे।  सभी स्कूली वैन में सीसीटीवी लगवाने के लिए वाहन मालिकों व स्कूल संचालकों को तीन महीने का समय दिया गया है। नियम के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई होगी। 

29 दिसंबर को जारी की अधिसूचना-

मिली हुई जानकारी के मुताबिक, सरकार ने सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश 29 दिसंबर, 2023 को जारी किया गया था और इसे 3 महीने के भीतर लागू किया जाएगा। यह प्रावधान उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली में पहले से मौजूद है और कुछ स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। लेकिन अब नोटिफिकेशन में राज्य के सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाने की समय सीमा तय कर दी गई है। प्रस्तावित केंद्रीकृत वाहन स्थान ट्रैकिंग केंद्र कार्य करने के लिए तैयार होने के बाद सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे। जिसकी मदद से बच्चों की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा सकें। परिवहन विभाग ने राज्य में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (वीएलटीएस) के कार्यान्वयन के लिए पहले ही एक निजी एजेंसी नियुक्त कर दी है। एजेंसी को ढांचे के तहत वाहनों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म को तैनात करने, एकीकृत करने, परीक्षण करने और संचालित करने का अधिकार है।

 

तीन माह बाद लागू होगा प्रावधान- 

परिवहन प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरलू द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि यह प्रावधान राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के तीन महीने बाद लागू होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जितनी भी स्कूली वैन हैं, उन्हें यह आदेश मानना होगा। स्कूलों की अपनी वैन के साथ बच्चों को लाने के लिए अनुबंध पर तय वाहनों में भी कैमरे लगवाने होंगे। इसके लिए स्कूल प्रबंधन के साथ वाहन मालिकों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। छात्रों की सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

 

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