बड़ी खबरें

चारधाम यात्रा 2024 में आस्था ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, इस बार केदारनाथ में बढ़े 69 प्रतिशत तीर्थयात्री 17 घंटे पहले मौसम विभाग ने लखनऊ को दी चेतावनी, अगले 3 दिनों में बढ़ेगा हीट वेव का असर, 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तापमान 17 घंटे पहले IPL 2024 में लगातार चौथी हार से राजस्थान का क्वालिफायर-1 खेलना मुश्किल, 17वें सीजन के 65वें मैच में पंजाब किंग्स ने RR को 5 विकेट से हराया 17 घंटे पहले आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस की होगी टक्कर, आज मिल सकती है प्लेऑफ की तीसरी टीम 17 घंटे पहले बिहार में शिक्षक के पदों पर आवेदन का आज आखिरी मौका, इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट- bpsc.bih.nic.in पर जाकर कर सकते हैं आवेदन 17 घंटे पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) रायपुर ने सीनियर रेजिडेंट (ग्रुप ए) के पदों पर निकाली भर्ती, 22 मई 2024 तक कर सकते हैं अप्लाई 17 घंटे पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने मैनेजर-एचआर और एडमिन के पदों पर निकाली भर्तियां, 27 मई 2024 है आवेदन की आखिरी तारीख 17 घंटे पहले जौनपुर की जनता में पीएम मोदी ने भरा जोश, जिले में जनसभा को किया संबोधित 12 घंटे पहले लखनऊ में अल्पसंख्यक धर्मगुरुओं से मिले राजनाथ सिंह, बोले- जैसे जय श्रीराम बोलने की आजादी, वैसे ही अल्लाह-हू-अकबर कहने की स्वतंत्रता 11 घंटे पहले बिहार में गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा एलान, कहा-'POK हमारा था, हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे' 11 घंटे पहले

SC ने अडानी समूह पर लगे आरोपों को लेकर सुनाया फैसला, 3 महीने में सेबी पेश करेगी रिपोर्ट

Blog Image

सुप्रीम कोर्ट ने आज 2023 में अडानी समूह की कंपनियों पर लगे आरोपों को लेकर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की बाजार नियामक सेबी द्वारा की जा रही जांच का समर्थन करते हुए सेबी की जांच में दखल देने से इंकार कर दिया है। आपको बता दे कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 24 में से 22 मामलों की चल रही जांच में से  दो मामलों की जांच के लिए तीन महीने का समय दिया है। साथ ही अडानी-हिंडनबर्ग मामले की एसआईटी जांच का आदेश देने से साफ इंकार कर दिया है।

सेबी 3 महीने में अदालत में पेश करेगा रिपोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा कि सेबी की जांच उचित है और वह इस मामले की जांच के लिए सक्षम एजेंसी है। कोर्ट ने कहा अखबार में छपी रिपोर्ट के आधार पर जांच एजेंसी पर अविश्वास नहीं जता सकते। शेयर बाजार के नियम बनाना सेबी का काम है। ऐसे में हम किसी और एजेंसी को जांच सौपने के आदेश नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा कि मार्केट रेग्यूलेटर ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है और अभी भी 2 मामलों की जांच बची है। कोर्ट की ओर से बाकी बचे दोनों मामलों की जांच पूरी करने के लिए सेबी को तीन महीने की मोहलत दी गई है।

 अडानी पर 2023 ने हिंडनबर्ग ने लगाएं थे आरोप

गौरतलब है कि 24 जनवरी 2023 को अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी की सभी कंपनियों को लेकर एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए थे लेकिन बाद अडानी ग्रुप ने इस रिपेार्ट को पूरी तरह से झूठ बताया था। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में बड़ी तेजी से गिरावट आई थी और इनकी संपत्ति को भी तगड़ा नुकसान हुआ था। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 

SC ने SEBI की जांच पर जताया संतोष-

वहीं अदालत के पास हिंडनबर्ग रिपोर्ट की सत्‍यता को परखने का कोई साधन नहीं है, जिस कारण अदालत ने इस मामले की जांच सेबी को सौंप दी। इसके बाद 24 नवंबर 2023 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच पर संतोष जताते हुए यह फैसला सुनाया है। वहीं अदालत का फैसला उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो उद्योग समूह के खिलाफ तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे और मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे थे। 

अन्य ख़बरें

संबंधित खबरें