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ईडी ने शाहरुख खान की पत्नी को भेजा नोटिस, जानें वजह...

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मशहूर एक्टर शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान मुश्किल में पड़ सकती हैं। जल्द ही ईडी गौरी खान से पूछताछ कर सकती है। लखनऊ की एक रियल स्टेट कंपनी तुलसियानी ग्रुप पर निवेशकों और बैंक से 30 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है।  इस कंपनी की ब्रांड एंबेसडर गौरी खान हैं। इसी मामले ई़डी ने गौरी खान को नोटिस भी भेजा है। यदि ईडी को पता चलता है कि गौरी खान ने इस कंपनी से पैसे हड़पे हैं, तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। 

ED ने मांगा गौरी खान से जवाब-

आपको बता दे कि तुलसियानी ग्रुप ने साल 2015 में गौरी खान को अपना ब्रांड एंबेस्डर बनाया था और इसी साल मुंबई के रहने वाले किरीट जसवंत शाह ने फ्लैट खरीदने में हुई धोखाधड़ी में तुलसियानी ग्रुप के 2 डायरेक्टर और गौरी खान को आरोपी बनाया था। किरीट का कहना था कि उन्होंने फ्लैट गौरी खान का विज्ञापन देखने के बाद खरीदा। उनकी विश्वसनीयता ब्रांड के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन पैसे देने के बाद अब बिल्डर फ्लैट पर कब्जा नहीं दे रहा है। इसी कड़ी में ED की लखनऊ शाखा ने गौरी खान को नोटिस भेजा है और गौरी खान को वकील के जरिए जवाब दाखिल करने को कहा है।  ED ने नोटिस में पूछा है कि तुलसियानी ग्रुप के द्वारा उनके बैंक खाते में कितना भुगतान किया गया। तुलसियानी ग्रुप के भुगतान और ग्रुप की ब्रांड ऐंबैस्डर बनाए जाने को लेकर क्या शर्तें रखी गई थी। वहीं जवाब से संतुष्ट न होने पर गौरी खान को ED ऑफिस में आना भी पड़ सकता है।

2015 में 85 लाख रुपए का खरीदा था फ्लैट-

मिली जानकारी के मुताबिक, राजधानी लखनऊ स्थित सुशांत गोल्फ सिटी में तुलसियानी ग्रुप का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में एक फ्लैट मुंबई निवासी व्यक्ति  किरीट जसवंत शाह ने 2015 में 85 लाख रुपए का खरीदा था पर कंपनी ने उनको अभी तक ना कब्जा दिया ना ही रकम लौटाई। इसके बाद साल 2022 के फरवरी महीने में लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में पीड़ित ने किरीट जसवंत शाह ने तुलसियानी ग्रुप के निदेशक अनिल कुमार, महेश तुलसियानी और गौरी खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने पुलिस से शिकायत कहा था, गौरी खान द्वारा कंपनी का प्रचार करने की वजह से साल 2015 में तुलसियानी ग्रुप से करीब 85 लाख रुपए कीमत का फ्लैट खरीदा था। बाद में कंपनी ने उनको कब्जा नहीं दिया और उनकी रकम भी वापस नहीं किया।

पिछले 5 सालों में कई मुकदमें हुए दर्ज-

वहीं बताया जा रहा है कि तुलसियानी बिल्डर लुभावनी स्कीम पर लोगों को फ्लैट देने का वादा करके उनसे पैसे जमा करा रहा था। जबकि उसके पास जमीन तक नहीं थी। फ्लैट नहीं मिलने पर पिछले 5 सालों के दौरान दर्जनों निवेशकों ने कंपनी पर मुकदमा दर्ज कराया है। इसके बाद बिल्डर ने सुशांत गोल्फ सिटी में फ्लैट बनाए, लेकिन निवेशकों को कब्जा देने में टालमटोल करता रहा। इसकी रेरा में शिकायत होने पर तीन फ्लैट जब्त किए गए थे।

इतना ही नहीं पंजाब नेशनल बैंक के कर्ज की रकम और फ्लैट देने के नाम पर तमाम निवेशकों की कमाई को हड़पने का आरोप लगाया गया।  इसी को लेकर ईडी ने बिल्डर के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ED ने कंपनी के निदेशकों, प्रमोटर्स और गारंटर्स को नोटिस देकर तलब किया है। ED ने तुलसियानी बिल्डर के खिलाफ यह कार्रवाई पुलिस में PNB और तमाम निवेशकों द्वारा FIR दर्ज कराई है।

 

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