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आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों का विवाह कराएगी योगी सरकार, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन शुरू

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उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों का विवाह कराने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इस वर्ष 1523 जोड़ों की शादी का लक्ष्य रखा गया है। जिसको लेकर सीडीओ ने सभी विकासखंड और नगर निकाय को शत प्रतिशत आवेदनों को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत प्रति जोड़े पर 51 हजार रुपए की सहायता दी जाती है। इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर, 2023 है। 

कौन-कौन ले सकता है योजना का लाभ-

इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्या और सामान्य वर्ग की बेटियों की शादी की जाती है। जिसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ऋषि राज ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने  बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को निर्देशित किया, कि 24 नवंबर तक दिए गए लक्ष्य को पूरा कर ले। किसी भी विकासखंड या नगर निकाय में लक्ष्य से कम आवेदन नहीं होना चाहिए। इस मौके पर समिति के सदस्यों के साथ- साथ खंड विकास अधिकारी व अधिशासी अधिकारी भी मौजूद रहे।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य-

मुख्यमंत्री की सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी कराने काराना है, इस योजना के तहत प्रति जोड़े पर सरकार 51 हजार रुपए की सहायता प्रदान करती है, जिसमें से 35 हजार रुपए की राशि दुल्हन के बैंक अकाउंट में दी जाती है। जबकि 10 हजार रुपए के उपहार और 6 हजार रुपए समारोह को भव्यता प्रदान करने के लिए खर्च किए जाते है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग की बेटियां, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाएं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार ले सकते हैं।

कैसे करे आवेदन-

इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी- आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, 
जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक फोटो आदि ।

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