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योगी सरकार ने लिया एक्शन, हलाल सफिकेर्टिशन से जुड़े उत्पाद यूपी में बैन

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योगी सरकार का बड़ा एक्शन लिया है जिसके मुताबिक हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों पर यूपी में प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण,भंडारण,वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। इससे पहले एक मामले में दर्ज एफआईआर में देश विरोधी गतिविधियों की भी आशंका जाहिर की गई थी। आइए विस्तार से जानते हैं पूरा मामला..

इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हलाल मामले में भारी भरकम धाराओं और आरोपों में FIR दर्ज की गई है।  हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेने का मन बना लिया था। कई कंपनियों और संस्थाओं के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया है। हजरतगंज कोतवाली में हलाल सर्टिफिकेशन देकर उत्पाद बेचने वाली कंपनियों पर FIR दर्ज की गई है। हलांकि शाम होते-होते योगी सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया जिसके मुताबिक हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों पर यूपी में प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण,भंडारण,वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है

किन धाराओं में दर्ज हुई  FIR- 

आपको बता दें कि शैलेंद्र शर्मा की शिकायत पर हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई , जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई और हलाल सर्टिफिकेशन देकर सामान बेचने वाली अज्ञात कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 120 b/ 153A/ 298/ 384 /420 /467/ 468 /471/ 505 के तहत केस दर्ज किया गया है।

 क्या होता है हलाल और हराम-

प्रसिद्ध रेख्ता डिक्शनरी के मुताबिक हलाल और हराम अरबी के दो शब्द हैं। इस्लाम में हलाल का मतलब होता है जो इस्लामी धर्म-शास्त्र के अनुसार उचित हो अथवा उसके द्वारा अनुमोदित हो, इसके साथ ही सरीअत के अनुकूल हो, जिसका ग्रहण या भोग उचित हो, जो शरअ या मुसलमानी धर्मपुस्तक के अनुकूल हो। जिस पर कोई प्रतिबंध न हो। इसी तरह हराम का मतलब होता है, जो इस्लाम धर्म में वर्जित या त्याज्य हो। निषिद्ध, बुरा, दूषित अर्थात्  बहुत ही बुरा हो अथवा अधर्म हो। 

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