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बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का रास्ता हुआ साफ, कोर्ट ने सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर एक कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी प्रस्तावित योजना के साथ आगे बढ़े लेकिन यह भी सुनिश्चित करे कि दर्शनार्थियों को दर्शन में कोई बाधा न आए। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी साफ करते हुए कहा कि मंदिर के बैंक खाते में जमा 262.50 करोड़ रुपये को न छुआ जाए।

कोर्ट ने सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी-

आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  मथुरा के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर एक कॉरिडोर बनाने की यूपी सरकार की योजना को मंजूरी दे दी है साथ ही कोर्ट ने सरकार को कॉरिडोर बनाने में बाधा बने अतिक्रमण को हटाने की भी अनुमति दे दी है। हांलाकि हाईकोर्ट ने सरकार को कॉरिडोर बनाने के लिए मंदिर के बैंक खाते में जमा धन का उपयोग करने से मना किया है। बता दे कि मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अनंत कुमार शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर आदेश देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में मिला धार्मिक अधिकार पूर्ण नहीं है। यह मौलिक अधिकार कुछ हद तक लोक व्यवस्था के अधीन है। उचित अवरोध लगाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार कॉरिडोर की अपनी प्रस्तावित योजना को आगे बढ़ाए, लेकिन ये भी सुनिश्चित करे कि इससे मंदिर के दर्शनार्थियों को किसी तरह की बाधा न हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को खुद अपने खर्चे पर ही कॉरिडोर का निर्माण कराना होगा। 

31 जनवरी 2024 को होगी अगली सुनवाई-

बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर भी वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया जाएगा। इस मामले का फैसला हाईकोर्ट ने 8 नवंबर को सुरक्षित रख लिया था। जिस पर आदेश देते हुए कोर्ट ने सरकार को अतिक्रमण को हटाने और कोरिडोर के निर्माण का आदेश दिया है और इस मामले में की अगली सुनवाई की तारीख 31 जनवरी 2024 को रखी है। दरअसल इस मामले में जनहित याचिका अनंत शर्मा, मधुमंगल दास और अन्य की ओर से दाखिल की गई। इसकी सुनवाई के दौरान मंदिर के पुजारियों ने कॉरिडोर निर्माण को गैर जरूरी बताया था और चढ़ावे और चंदे की रकम देने से इन्कार कर दिया था। जिस पर सरकार ने फैसला सुनाते हुए ये आदेश दिये हैं। 

 

 

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