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यूपी विधानसभा व विधान परिषद में हुई नियुक्तियों की CBI जांच पर 'सुप्रीम' रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी विधानसभा और विधान परिषद में हुई नियुक्तियों की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। यूपी विधान परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को स्वीकार करते हुए सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश पर विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय में हुई भर्तियों में फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने 22 सितंबर को प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की थी। उसके बाद दोनों सचिवालय के प्रमुख सचिव से भर्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मांगे थे।

CBI ने विधान परिषद सचिवालय से मांगे दस्तावेज-

सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने यूपी विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय में हुई भर्तियों की जांच के लिए कई दस्तावेज मांगे थे।  इनमें चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज, परीक्षा की ओएमआर शीट, परीक्षा कराने वाली एजेंसी के चयन की प्रक्रिया, शासनादेश, भर्तियों के लिए जारी किये गये विज्ञापन शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक, विधान परिषद सचिवालय के अधिकारी दस्तावेज देने में आनाकानी कर रहे थे। कभी अधिकारियों के अवकाश पर होने, तो कभी बीमार होने का बहाना बनाकर दस्तावेज देने से टरकाया जा रहा था। सीबीआई ने इस मामले में विधान परिषद सचिवालय के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा है।

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