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आजम खान को 2 साल की सजा, रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

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समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं उनको भड़काऊ भाषण देने के मामले में रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आजम खान को दोषी मानते हुए 2 साल की सज़ा का फैसला सुनाया है। दरअसल यह पूरा मामला साल 2019 का है, जब लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में आजम खान पर हेट स्पीच देने का आरोप लगा था। आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपमानजनक और भड़काऊ भाषण दिया था। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी पर भी टिप्पणी की थी। इस मामले में ADO पंचायत अनिल कुमार ने शहजादनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। 

2019 में पहली बार लड़ा था लोकसभा का चुनाव-

आपको बता दें कि 2019 पहली बार लोकसभा का चुनाव आजम खान ने लड़ा था। तब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था और आजम खान गठबंधन के प्रत्याशी थे। प्रचार के दौरान उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था। उस दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में आजम खान की एक जनसभा थी। जिसमें दिए गए आजम खान के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में आजम खान ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तत्कालीन जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी। वायरल वीडियो के आधार पर ADO पंचायत अनिल कुमार ने शहजादनगर थाने में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी मामले में MP-MLA कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया है। अभी सजा का ऐलान होना बाकी है।

पहले भी हो चुकी है आजम खान को सज़ा-

आपको बता दें कि इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी एक हेट स्पीच के मामले में आजम खान को दो साल की सजा हुई थी।  जिसकी वजह से उन्हें अपनी विधायकी गंवानी पड़ी थी। हालांकि उस मामले में सेशन कोर्ट ने उन्हे बरी कर दिया था। इसके अलावा आजम के बेटे अब्दुलला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला भी कोर्ट में फाइनल स्टेज पर है उसमें भी फैसला आने वाला है।

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