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अब देश-विदेश में रहकर आसानी से कर सकेंगे अपनी मातृभूमि की सेवा

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अगर आप अपने राज्य और मातृभूमि से दूर कही भी देश में या विदेश में रह रहे हैं और अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं तो इसके लिए योगी सरकार ऐसी व्यवस्था शुरू करने जा रही है जिससे आप बड़ी आसानी के साथ अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकेंगे। इसके लिए सरकार "उत्तर प्रदेश मातृभूमि अर्पण योजना" क्रियान्वित करने जा रही है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के प्रवासी नागरिकों को एक उचित प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से उन्हें प्रदेश में विकास कार्यों को करने में सहूलियत होगी।

संबंधित कार्य की 30 दिनों के अंदर मिलेगी स्वीकृति-

उत्तर प्रदेश के वो नागरिक जो राज्य के बाहर या किसी दूसरे देश में रहते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए विकास से जुड़े कुछ कार्य करना चाहते हैं वो सरकार के साथ मिलकर इसको अंजाम दे सकते हैं। योजना के तहत दानकर्ताओं के द्वारा संबंधित कार्य के लिए दान की गई राशि जमा करवाने के 30 दिनों के अंदर संबंधित कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति की कर्रवाई संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा संपन्न कराई जाएगी एवं कार्य की प्रगति की रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत होने वाले कार्यों की पुनरावृत्ति किसी अन्य योजना के माध्यम से न हो, यह तकनीक के प्रयोग (जियो टैगिंग आदि से) द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही दान की जा रही राशि को योजना के तहत खुलवाए गए एस्क्रो अकाउंट में ही जमा कराया जाएगा। 

40 प्रतिशत राशि देगी सरकार- 

नगर विकास एवं उर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ ही आधुनिक तकनीक के प्रयोग से कार्यों में गुणात्मक सुधार पर जोर दे रही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग देश के विभिन्न शहरों व विदेशों में रहकर उन क्षेत्रों में व्यापक विकास कार्य कर वहां की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। देश के विभिन्न नगरों में निवास कर रहे एवं देश से बाहर रह रहे ऐसे सुविधा संपन्न लोग अपनी मातृभूमि व नगर के विकास में भी अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन कोई व्यवस्थित प्लेटफॉर्म उपलब्ध न होने की वजह से वांछित स्तर का सहयोग व योगदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों का विकास कार्यों में सहयोग लेने के लिए ही प्रदेश सरकार ने "उत्तर प्रदेश मातृभूमि अर्पण योजना" के क्रियान्वयन के लिए कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या निजी संस्था किसी नगरीय निकाय में विकास कार्य, अवस्थापना सुविधाओं के विकास कार्यों को कराना चाहते हैं या स्वयं करना चाहते हैं, और कार्य की लागत की 60 प्रतिशत की धनराशि वहन करने को इच्छुक हैं, तो शेष 40 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। साथ ही निर्धारित आकार व प्रकार के कार्यों का शिलापट्ट व नेम प्लेट सहयोग करने वाले व्यक्ति या संस्था के प्रस्तावानुसार उस भवन या अवस्थापना सुविधा के ऊपर यथोचित स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा

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