बड़ी खबरें

योगी कैबिनेट की आज होगी बैठक, दो दर्जन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी 2 घंटे पहले वायु प्रदूषण से यूपी और दिल्ली के लोगों की पांच साल घट गई जिंदगी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा 2 घंटे पहले महिलाओं से बैड टच पर सख्त महिला आयोग, सभी डीएम से बुटीक, जिम और योगा सेंटर की मांगी रिपोर्ट 2 घंटे पहले योगी सरकार ने दिव्यांगजनों के प्रमोशन में आने वाली बाधा की दूर, नियुक्ति विभाग ने जारी किया शासनादेश 2 घंटे पहले उत्तर प्रदेश में दो और पुलिस मॉडर्न स्कूल होंगे स्थापित, डीजीपी ने पुलिस शिक्षा समिति की बैठक में दिए कई निर्देश 2 घंटे पहले यूपी के सहकारी बैंकों के खाली 100 फीसदी सीटों पर जल्द होगी भर्ती प्रक्रिया, निदेशक ने अनुमति के लिए भेजा पत्र 2 घंटे पहले UPSSSC, मुख्य सेविका भर्ती में 126 पद हुए कम, अब 2 हजार 567 पदों पर होगी भर्ती 2 घंटे पहले BHU ने जारी किया 56 स्पेशल कोर्स का बुलेटिन, 21 दिसंबर तक होगा एडमिशन, 300 से 600 रुपए तक होगी रजिस्ट्रेशन फीस 2 घंटे पहले BHU ने जारी किया 56 स्पेशल कोर्स का बुलेटिन, 21 दिसंबर तक होगा एडमिशन, 300 से 600 रुपए तक होगी रजिस्ट्रेशन फीस 2 घंटे पहले काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामला, सुप्रीम कोर्ट ने ASI और मस्जिद प्रबंधन को नोटिस जारी किया 56 मिनट पहले

लखनऊ में अब ट्रैफिक नियम तोड़े तो 3 अलग-अलग धाराओं में कटेगा चालान

Blog Image

सावधान लखनऊ में अब अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो पड़ेगा भारी... यहां अब ट्रैफिक उल्लंघन करने पर  तीन अलग-अलग धाराओं में चालान काटे जाएंगे। इसके साथ ही अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। एमवी एक्ट की धारा- 122, 126 और 86 के तहत कार्रवाई होगी। अभी तक इन धाराओं में सिर्फ चालान होता था। लेकिन, अब नियमों का उल्लंघन करने पर परमिट DL और  RC भी रद्द हो सकती है। हालांकि, यह कार्रवाई तीन बार नियम उल्लंघन करने के बाद होगी। अगर इसके बाद भी कोई वाहन चलाते पकड़ा गया तो तीन महीने की जेल तथा जुर्माना भी लगाया जाएगा। 

क्या होती है MV एक्ट की धारा 122 और 126-

आपको बता दें कि  MV एक्ट की धारा 122 के तहत सड़क पर व्हीकल लावारिस छोड़ना और 126 में सड़क किनारे खड़े व्हीकल की ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति के पास डीएल ना होने को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। लखनऊ की सड़कों पर जाम को लेकर परेशानी दिनों दिन बढ़ रही है ऐसे में प्रशासन ने दो और धाराओं (122, 126) के तहत कार्रवाई को मंजूरी दी है। वहीं, धारा 86 के तहत ठेका गाड़ियों पर कार्रवाई होती है। अब नियमों का उल्लंघन करने वाली ठेका गाड़ियों का परमिट और रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा।  

निशाने पर तीन पहिया वाहन-

ट्रैफिक उल्लंघन को लेकर जिन दो धाराओं को जोड़ा गया है उनके तहत तीन पहिया वाहन यानि ऑटो भी रहेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है कि शहर में थ्री व्हीलर्स कहीं भी खड़े और लावारिस स्थिति में पाए जा रहे हैं जिनसे अक्सर जाम की स्थिति सामने आ रही है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए दो और धाराओं को जोड़कर कार्रवाई करने की तैयारी की गई है। इससे जाम से भी राहत मिल सकती है और तीन पहिया वाहनों की मनमानी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। 

अन्य ख़बरें

संबंधित खबरें