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UP में वाहनों से दुर्घटना पर कई गुना बढ़ेगा मुआवजा, हर जिले में नियुक्त होंगे रोड सेफ्टी ARTO

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उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने विधानसभा में कहा कि सार्वजनिक वाहनों से दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर मिलने वाली मुआवजा राशि को कई गुना बढ़ाया जाएगा। इसको 1996 के बाद से बढ़ाया नहीं गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा प्रदेश में दुर्घटनाओं को कम करने की है। मंत्री दयाशंकर सिंह ने विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल के जबाव पर कहा कि सार्वजनिक वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर बस से सफर करने वाले यात्रियों को 40 हजार रुपये और अन्य मृतकों को दस हजार रुपये मुआवजा राशि दी जाती है। वर्ष 1996 के बाद से इस राशि को नहीं बढ़ाया गया है लेकिन अगली बार सत्र शुरू होने से पहले इस राशि में कई गुना वृद्धि की जाएगी। आपको बता दें कि वर्ष 2020 से 2021 में 135 मृतकों को 20.85 लाख रुपये और वर्ष 2022 से 2023 में 58 मृतकों के आश्रितों को 12.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

रोड सेफ्टी ARTO की होगी नियुक्ति-

दयाशंकर सिंह ने विधानसभा में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए प्रत्येक जिले में एक रोड सेफ्टी एआरटीओ की नियुक्ति की जाएगी। दयाशंकर सिंह ने कहा कि अभी जिले में एक ही एआरटीओ नियुक्त होता है,  उन लोगों को ही सभी काम करने होते हैं। इसलिए अब एक रोड सेफ्टी एआरटीओ की भी नियुक्ति जाएगी। उन्होंने दावा किया कि बीते दो वर्ष में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं में कमी आई है।

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