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उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली पर कैबिनेट की सहमति, मुख्य सचिव होंगे सर्च कमेटी के अध्यक्ष

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प्रदेश में उच्च से लेकर बेसिक शिक्षा,अनुदेशकों व सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। कैबिनेट ने आयोग के अध्यक्ष-सदस्यों, सचिव, परीक्षा नियंत्रक आदि के चयन के लिए तैयार नियमावली पर सहमति दे दी है। इससे आयोग के संचालन की कार्यवाही आगे बढ़ सकेगी।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन एक सर्च कमेटी द्वारा किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन होंगे।सर्च कमेटी की संस्तुति के अनुसार अध्यक्ष/सदस्य पद पर चयन/नियुक्ति हेतु सूचीबद्ध किये गये अभ्यर्थियों की सूची मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया होगी तेज- 

आयोग में एक सचिव, एक परीक्षा नियंत्रक, एक वित्त नियंत्रक, न्यायिक सेवा के एक विधि अधिकारी, एक वित्त एवं लेखा अधिकारी, आउटसोर्स से एक कम्प्यूटर एवं आईटी समन्वयक एवं चार उप सचिव  भी तैनात किए जाएंगे। ये अधिकारी प्रदेश सरकार तीन साल के प्रतिनियुक्ति के लिए तैनात करेगी। नियमावली के अनुसार उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हर पूर्णकालिक कर्मचारी की सेवाएं भी आयोग को हस्तांतरित हो जाएंगी।  इन सभी के चयन के साथ ही प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा, अनुदेशकों व सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया भी और तेजी के साथ गति पकड़ेगी।

 

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