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रेप के मामले में दोषी BJP विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की कैद, दस लाख का जुर्माना

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उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से BJP विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग से रेप के मामले में सजा सुनाई गई है। बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट ने 25 साल की कैद के साथ ही 10 लाख रूपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। यह अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है। नाबालिग से रेप के मामले में सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। 

आठ साल की लड़ाई के बाद मिला इंसाफ-

आपको बता दें कि नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसके बाद आठ सालों की लंबी सुनवाई के बाद ये फैसला आया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल कैद और दस लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विधायक को नाबालिग के साथ रेप का दोषी पाया गया है। आठ साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खां ने अर्थदंड की समूची राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

रामदुलार गोंड की जाएगी विधायकी!

कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा और विधायक समर्थकों को तगड़ा झटका लगा है। आदेश के बाद रामदुलार गोंड की विधायकी जानी तय मानी जा रही है। विधायक के अधिवक्ता ने फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने की बात कही है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 दिसंबर को भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी। 

पीड़िता के भाई ने जाहिर की खुशी- 

एमपी-एमएलए कोर्ट से विधायक रामदुलार गोंड को सजा होने पर पीड़िता के भाई ने खुशी जाहिर की। पीड़िता के भाई से जब इस संबंध में पूछा गया तो उसने बताया कि अदालत के फैसले वे वह बेहद खुश है। इतने सालों के लंबे संघर्ष के बाद आज उसे न्याय मिला है।

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