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अब्बास अंसारी की NSA एडवाइजरी बोर्ड में पेशी, पत्नी से मुलाकात पर दी सफाई

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लखनऊ हाईकोर्ट की NSA एडवाइजरी बोर्ड में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की पेशी हुई। अब्बास ने कहा- मैं विधायक पत्नी से मिलना मेरा प्रोटोकॉल। आपको बता दें कि आज माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में कासगंज जेल से लखनऊ लाया गया। अब्बास को NSA मामले में हाईकोर्ट की NSA एडवाइजरी बोर्ड में पेश किया गया। बोर्ड में तीन घंटे तक सुनवाई हुई। अब्बास ने पत्नी से मुलाकात और उन पर दर्ज मुकदमों की खुद वकालत की। उन्होंने कहा कि वह विधायक हैं और उनका प्रोटोकॉल है, जिसके तहत उनकी पत्नी से मुलाकात होती थी। उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। सुनवाई के बाद बोर्ड ने चित्रकूट जेल प्रशासन का भी पक्ष सुना। इसके बाद मामले को नेक्स्ट कॉल लिस्ट में डाल दिया गया। अब्बास कासगंज की जिला जेल में 15 फरवरी 2023 से बंद हैं। इससे पहले वह चित्रकूट जेल में था, इसी दौरान उन पर NSA लगाया गया था।

अब्बास पर गैरकानूनी तरीके से जेल में मिलने का आरोप- 

अब्बास को पत्नी निकहत से चित्रकूट जेल में अवैध रूप से मुलाकात का आरोप है जिसके बाद उसे कासगंज जेल में 15 फरवरी को शिफ्ट किया गया था। अब्बास पर चित्रकूट जेल से गैर कानूनी गतिविधियों को ऑपरेट करने का आरोप भी है। अब्बास को सुबह करीब 6.30 बजे पुलिस की टीम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बज्र वाहन से लेकर निकली थी। दोपहर साढ़े तीन बजे  NSA एडवाइजरी बोर्ड में पेश किया गया जहां उनका पक्ष सुना गया।

गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होने पर लगा NSA- 

अब्बास अंसारी पर चित्रकूट पुलिस ने NSA लगाया था। जेल में रहने के दौरान भी वो गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त था। इसी कारण उन पर एनएसए लगाया गया था। इसी मामले में अब्बास ने आज अपना पक्ष रखा। इस दौरान एसपी चित्रकूट और अन्य अधिकारी भी वहां मौजूद थे। 

ED ने भी कसा है शिकंजा-

आपको बता दें कि ईडी ने शनिवार को मऊ और गाजीपुर जिले में मुख्तार अंसारी की संपत्तियां जब्त की हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार के सात अब्बास पर भी आरोप हैं। वहीं बीते विधानसभा  चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की मंगलवार को कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीशी हुई थी। मामले में आरोप तय होना था, लेकिन आरोपी शाहिद लारी, साकिर लारी, इसराइल और रमेश राम कोर्ट में पेश नहीं हुए।

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